Gyanvyapi Case – Big Decision Of Varanasi Court: 30 साल का इंतजार हुआ खत्म, हिंदू पक्ष को मिला पूजा का अधिकार
वाराणसी: ज्ञान व्यापी मामले में 30 साल का इंतजार खत्म होता दिख रहा है। वाराणसी की जिला न्यायालय ने आज दिए गए अपने अहम फैसले में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया है।
ज्ञान व्यापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा ‘ हिंदू पक्ष को व्यास का कारखाना में पूजा करने की इजाजत दी गई है। न्यायालय ने जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।’ अगर सब व्यवस्था ठीक रही तो कल से ही पूजा शुरू हो जाएगी। सभी को पूजा करने का अधिकार होगा।
#WATCH ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “…पूजा सात दिनों के भीतर शुरू होगी। सभी को पूजा करने का अधिकार होगा…” pic.twitter.com/HQ6Vt0JE8N
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 31, 2024
मुस्लिम पक्ष के दावे को जिला अदालत ने नकार दिया। इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद कल से ही पूजा प्रारंभ हो सकती है।
ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, “हिंदू पक्ष को ‘व्यास का तहखाना’ में पूजा करने की इजाज़त दी गई। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करनी होगी।” https://t.co/UEAs2hkIgx pic.twitter.com/bUekOd5ZNj
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