Half Day Leave : जो केंद्रीय कर्मचारी 9.15 तक ऑफिस नहीं पहुंचेंगे, उनकी हाफ-डे छुट्टी दर्ज होगी!
New Delhi : ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो अकसर देर से आफिस आने के लिए बदनाम हैं अब उन्हें सावधान होने की जरूरत है। ऐसे कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए, केंद्र के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने वरिष्ठ अधिकारियों सहित देशभर के कर्मचारियों को सुबह 9:15 बजे तक कार्यालय में पहुंचने और बायोमेट्रिक प्रणाली का उपयोग करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को कहा है।
हालांकि कोविड-19 महामारी फैलने के बाद कई कर्मचारियों ने बायोमेट्रिक पद्धति का उपयोग नहीं किया था। लेकिन, अब उन्हें इस प्रणाली का उपयोग करके अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। डीओपीटी द्वारा जारी परिपत्र में कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि यदि वे सुबह 9:15 बजे तक कार्यालय नहीं आते हैं तो आधे दिन की आकस्मिक छुट्टी काट ली जाएगी।
परिपत्र के हवाले से कहा गया है कि किसी भी कारण से यदि कर्मचारी किसी विशेष दिन कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसे पहले से सूचित किया जाना चाहिए और आकस्मिक छुट्टी के लिए आवेदन किया जाना चाहिए। कर्मचारियों की उपस्थिति और समय की पाबंदी की नियमित निगरानी की जाएगी।
आम तौर पर केंद्र सरकार के कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलते हैं। लेकिन, कई बार कर्मचारी देर से आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। इससे लोगों को परेशानी और असुविधा होती है। नए नियम का उद्देश्य इस समस्या का समाधान करना है।
कई वरिष्ठ अधिकारी इस नवीनतम निर्देश के पक्ष में नहीं हैं, उनका कहना है कि उन्हें कई बार शाम 7 बजे तक रुकना पड़ता है। इसके अलावा, सप्ताहांत और कुछ छुट्टियों पर घर से काम करने के विकल्प के साथ, उनके काम पर नज़र रखना मुश्किल हो जाता है।