

HC’s Decision in favour of Pensioners: पेंशनरों को वेतन वृद्धि का वित्तीय लाभ 6 सप्ताह में 7% ब्याज के साथ करने के आदेश
जबलपुर: 30 जून/31 दिसंबर को सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को 1 जुलाई /1 जनवरी को एक वेतन वृद्धि देने के संबंध में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका में उच्च न्यायालय जबलपुर ने शुक्रवार को पेंशनरों के पक्ष में निर्णय पारित किया ।
एसोसिएशन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना एवं नर्मदापुरम के अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी द्वारा याचिका क्रमांक WP-23620/2024 प्रस्तुत की गई थी । उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उच्चतम न्यायालय द्वारा 20 फरवरी 2025 को पारित आदेश संदर्भित कर निर्णय दिया । याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के.सी. घिल्डियाल ने पैरवी की ।
संगठन के अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने बताया कि पारित आदेश में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वित्तीय लाभ केवल 1 मई 23 से 7% ब्याज के साथ दिया जाएगा। साथ ही वेतन वृद्धि उपरांत सभी परिणामी लाभ देने के भी आदेश दिए हैं।
न्यायालय ने अपने आदेश में एवं सिद्धराज (सुप्रा) मामले में पारित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार बड़ी हुई वेतन वृद्धि का लाभ 6 सप्ताह के भीतर करने के भी आदेश शासन को दिए हैं ।