
धार में बसंत पंचमी पर हाई अलर्ट: भोजशाला क्षेत्र नो-फ्लाई जोन घोषित, 6 हजार से अधिक पुलिस बल तैनात
छोटू शास्त्री की रिपोर्ट
DHAR: बसंत पंचमी उत्सव को लेकर धार जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड में है। शांति, कानून व्यवस्था और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जिले में व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। भोजशाला क्षेत्र सहित संवेदनशील इलाकों में चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत अनेक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्र ने स्पष्ट किया है कि बसंत पंचमी के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, अफवाह या कानून उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले के विभिन्न स्थानों पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार पुलिस गश्त और फ्लैग मार्च जारी है। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे भ्रामक सूचनाओं से दूर रहें और प्रशासन का सहयोग करें।
▪️भोजशाला क्षेत्र में 300 मीटर तक नो-फ्लाई जोन
बसंत पंचमी के दिन भोजशाला परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में नो-फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में ड्रोन, यूएवी, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून सहित किसी भी प्रकार की उड़ान गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

▪️सार्वजनिक स्थानों पर मलबा, टायर और गुमटियों पर रोक
नगर पालिका क्षेत्र धार में सार्वजनिक सड़कों और स्थलों पर भवन निर्माण सामग्री, मलबा, कण्डे, नए या पुराने टायर तथा लावारिस गुमटियां रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघन की स्थिति में नगर पालिका परिषद द्वारा सामग्री जप्त की जाएगी।
▪️प्रिंटिंग प्रेसों के लिए सख्त दिशा-निर्देश
बसंत पंचमी से जुड़े पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स, होर्डिंग्स और अन्य प्रचार सामग्री में संयमित और मर्यादित भाषा का उपयोग अनिवार्य किया गया है। किसी भी समुदाय या धर्म के प्रति भड़काऊ अथवा आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रत्येक मुद्रित सामग्री पर प्रिंटिंग प्रेस और छपवाने वाले व्यक्ति का विवरण अंकित करना तथा एक प्रति अनुविभागीय दण्डाधिकारी धार को जमा कराना अनिवार्य होगा।
▪️भोजशाला में प्रवेश पर कड़े प्रतिबंध
भोजशाला में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को पूजन सामग्री, अक्षत और फूल के अतिरिक्त कोई भी वस्तु बिना अनुमति ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मोबाइल फोन, बैग, कैमरा, पानी की बोतल सहित अन्य सामग्री प्रतिबंधित रहेगी। घातक हथियार और विस्फोटक पदार्थों पर पूर्ण रोक लगाई गई है।
▪️पेट्रोल-डीजल खुले में बेचने पर रोक, सोशल मीडिया पर भी निगरानी
बोतल या केन में पेट्रोल, डीजल और अन्य ज्वलनशील पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी माध्यम से धार्मिक उन्माद फैलाने वाली सामग्री के प्रसारण पर रोक रहेगी। उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।

▪️जुलूस, रैली और आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य
किसी भी रैली, जुलूस, धरना या आयोजन के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। अनुमति आवेदन में आयोजन का स्वरूप, मार्ग, प्रतिभागियों की संख्या और जिम्मेदार व्यक्ति का पूरा विवरण देना अनिवार्य किया गया है।
▪️अपराधी तत्वों पर शिकंजा, 40 करोड़ से अधिक का बाउंड ओवर
बसंत पंचमी से पहले जिले में अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक 4526 लोगों से लगभग 40 करोड़ रुपये से अधिक का बाउंड ओवर कराया गया है। मदिरा विक्रय पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और अवैध पेट्रोल-डीजल बिक्री रोकने के लिए विशेष जांच दल सक्रिय हैं।
▪️पुलिस-प्रशासन का संवाद अभियान
पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के अनुसार जिले में साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए लगातार संवाद बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। अब तक मोहल्ला समितियों की 31 बैठकें और मुस्लिम समुदाय के साथ 21 बैठकें की जा चुकी हैं।
▪️6 हजार से अधिक पुलिस बल, आरएएफ की तैनाती
धार जिले में कुल 6461 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इसमें 13 पुलिस अधीक्षक स्तर, 25 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 67 डीएसपी स्तर, 107 निरीक्षक, 393 उपनिरीक्षक- सहायक उपनिरीक्षक और 4375 प्रधान आरक्षक-आरक्षक शामिल हैं। 933 महिला पुलिस बल और 8 आरएएफ प्लाटून की तैनाती भी की गई है। इसके अलावा 1500 से 2000 अतिरिक्त बल के आने की संभावना है।
▪️प्रशासन का भरोसा, शांति से मनाया जाएगा पर्व
जिला प्रशासन और पुलिस का दावा है कि सख्त निगरानी, पर्याप्त बल और आपसी संवाद के चलते बसंत पंचमी का पर्व धार में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न होगा।





