उच्च न्यायालय ने तत्कालीन चौकी प्रभारी दिनेश शर्मा के खिलाफ आर्डर को किया रद्द!

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उच्च न्यायालय ने तत्कालीन चौकी प्रभारी दिनेश शर्मा के खिलाफ आर्डर को किया रद्द!

रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट

Ratlam : जमीनी विवाद के मामले में तत्कालीन चौकी प्रभारी दिनेश शर्मा के खिलाफ मजिस्ट्रियल ट्रायल का आर्डर उच्च न्यायालय इंदौर ने रद्द कर दिया है।

इस मामले में रतलाम निवासी राकेश व्यास ने एक जमीन के विवाद को लेकर सेशन कोर्ट में आवेदन दिया तो कोर्ट ने नवंबर 2015 में शर्मा पर धारा 119, 120 लोक सेवक होते हुए अपराध किए जाने की परिकल्पना को छिपाना व अपराध की साज़िश को छिपाना और बाकी पक्षकारों पर अन्य धाराओं में अपराध माना। इसमें शर्मा तथा अन्य ने हाईकोर्ट में पिटिशन लगाई तो व्यास ने सभी धाराओं में केस बनाने की पिटीशन लगा दी।

हाईकोर्ट ने शर्मा की पिटीशन पर अप्रैल 2017 में फैसला दिया कि सभी धाराओं में मामला बनता है। इस बात के खिलाफ शर्मा सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां से हाईकोर्ट को सबका निराकरण एक साथ करने के निर्देश दिए गए। इसी दरम्यान राकेश व्यास का निधन हो गया।

हाईकोर्ट में एडवोकेट एस के व्यास ने शर्मा की और से पैरवी की। 20 नवम्बर को हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि शर्मा के खिलाफ नवंबर 2015 में शेशन कोर्ट ने जो आर्डर पास करते हुए मामला मजिस्ट्रियल ट्रायल का होने से मजिस्ट्रेट के पास भेजा था उस आर्डर को रद्द किया जाता है। बता दें कि दिनेश शर्मा अभी झाबुआ में साइबर क्राइम प्रभारी हैं।