High Court Decision : हाई कोर्ट के निर्देश, एनवीडीए जमीन का मुआवजा 8 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर दे!
Indore : इंदिरा सागर परियोजना के लिए किसानों की उपजाऊ जमीन अधिग्रहित की गई थी। इस पर किसानों को मुआवजा कम लग रहा था तो उन्होंने कोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट ने 8 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर दाम तय किए, पर एनवीडीए इतना पैसा भी नहीं देना चाहता था। उसकी मंशा इससे भी कम मुआवजा देने की थी। लेकिन, हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) की 36 अपील को एक साथ खारिज कर दिया।
कोर्ट में जस्टिस विवेक रूसिया की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। किसानों ने अपनी अर्जी में उल्लेख किया कि उनकी बहुत ही उपजाऊ जमीन अधिग्रहण की भेंट चढ़ जाएगी। खेती, किसानी से ही उनकी गुजर-बसर होती है। वहीं एनवीडीए की ओर से कहा गया कि 8 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर राशि बहुत अधिक है, इसे कम किया जाना चाहिए।
हाई कोर्ट ने सभी अपील खारिज कर दी और 8 लाख मुआवजा दिए जाने का आदेश यथावत रखा। अधिवक्ता आनंद अग्रवाल के मुताबिक, हाई कोर्ट में एनवीडीए के कई मुकदमे हैं। कर्मचारियों से लेकर किसानों तक के कई मामलों में एनवीडीए ने एक बार में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट भी छोटे मामलों में अपील करने पर उसे फटकार लगा चुका है। कर्मचारियों से जुड़ी याचिकाओं से लेकर किसानों को मुआवजा देने तक के मामले में एनवीडीए 95% अपील में हारता रहा है।