High Court Notice on Fee Hike : अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत की शुल्क में वृद्धि पर HC का नोटिस!

नोटिस में कहा गया कि यह प्रकृति में निषेधात्मक है और सार्वजनिक हित के खिलाफ!

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High Court Notice on Fee Hike : अधिवक्ता के खिलाफ शिकायत की शुल्क में वृद्धि पर HC का नोटिस!

Dehradun : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को एक वकील के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए शुल्क में वृद्धि को वापस लेने की मांग वाली याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और इसकी उत्तराखंड इकाई को नोटिस जारी किया। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने एक वकील के खिलाफ शिकायत के लिए शुल्क बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दिया।
एक वकील के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अनुशासनात्मक जांच के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को राशि जमा करना एक शर्त है। हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने कई गुना वृद्धि की वैधता को इस आधार पर चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था। क्योंकि, यह प्रकृति में निषेधात्मक है और सार्वजनिक हित के खिलाफ है।

याचिकाकर्ता के वकील कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय 13 जून को फिर से मामले की सुनवाई करेगा। गुप्ता ने कहा कि हमने अदालत से अनुरोध किया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम एक वकील के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकतम 450 रुपए शुल्क लेते हैं। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने एक अवैध प्रस्ताव पारित किया और इस राशि को बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दिया। इतनी अधिक फीस के कारण, वास्तविक शिकायतकर्ता भी एक वकील के कदाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में सक्षम नहीं हैं।

इस तरह की उच्च फीस प्रकृति में निषेधात्मक है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। हमने आगे प्रार्थना की है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को केवल 450 रुपये फीस के साथ एक वकील के खिलाफ शिकायत स्वीकार करने का निर्देश दिया जा सकता है। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने अपने फैसले में इसका उल्लेख किया है कि फालतू की शिकायतों को रोकने के लिए फीस वृद्धि की जा रही है।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हमने अदालत के सामने दलील दी है कि इस तरह का फैसला जनहित के खिलाफ है। क्योंकि, बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड शिकायत दर्ज होने से पहले ही उसका फैसला नहीं कर सकता।