Court Notice To 2 IAS Officer’s: हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कलेक्टर के खिलाफ नहीं बनाई जांच कमेटी

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High Court's Order

Court Notice To 2 IAS Officer’s: हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कलेक्टर के खिलाफ नहीं बनाई जांच कमेटी

 

भोपाल: मध्यप्रदेश के दो वरिष्ठ IAS अधिकारियों को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की डबल बेंच ने एक अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग की प्रमुख सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी और राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

इस संबंध में बताया गया है कि बालाघाट जिले के तत्कालीन कलेक्टर दीपक आर्य पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच उच्च स्तरीय कमेटी से कराने के आदेश मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जांच के लिए कमेटी गठित नहीं करने के कारण उक्त अवमानना याचिका दायर की गई। याचिका की सुनवाई के बाद युगल पीठ ने अनावेदक दीप्ति गौड़ मुखर्जी और मनीष रस्तोगी को नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता शिवेंद्र पांडे ने पैरवी की।

बता दें कि पूर्व विधायक किशोर समरिते ने याचिका में कहा है कि बालाघाट जिले के तत्कालीन कलेक्टर दीपक आर्य ने कस्टम मिलिंग और चावल के अवैध कारोबारियों, कान्हा स्थित रिसॉर्ट संचालकों, ठेकेदारों, कंस्ट्रक्शन कंपनी से रिश्वत के रूप में महंगे गिफ्ट खुद और परिजनों के नाम पर लिए थे। उन्होंने सरकार से शिकायत भी की थी। केंद्र ने शिकायत की जांच के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए थे। राज्य सरकार ने कलेक्टर के खिलाफ जांच स्वयं बालाघाट कलेक्टर को सौंप दी थी। तत्कालीन कलेक्टर ने खुद पर लगे आरोपों की जांच की और खुद को ही क्लीनचिट दे दी थी। तत्कालीन कलेक्टर ने खुद की जांच किए जाने के खिलाफ उन्होंने केंद्र सरकार से शिकायत की थी। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव द्वारा शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करने के कारण उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने जनवरी 2022 को अपने आदेश में कहा था कि नियमानुसार जिस अधिकारी पर आरोप लगे हैं उसकी जांच वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है। उस समय हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण करते हुए शिकायत की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने के आदेश जारी किए थे। शिकायत सही पाई जाती तो संबंधित अधिकारी तथा गलत पाए जाने पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी हाईकोर्ट ने पारित किए थे। दीपक आर्य वर्तमान में सागर कलेक्टर के पद पर पदस्थ हैं।