High Court’s Decision : कांग्रेस उम्मीदवार सोजतिया की चुनाव याचिका HC में खारिज़!

गरोठ से चुनाव हारने के बाद देवीलाल धाकड़ के खिलाफ याचिका लगाई थी!

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High Court’s Decision : कांग्रेस उम्मीदवार सोजतिया की चुनाव याचिका HC में खारिज़!

Indore : गरोठ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष सोजतिया द्वारा भाजपा विधायक देवीलाल धाकड़ के विरुद्ध लगाई गई चुनाव याचिका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ इंदौर ने खारिज कर दी। याचिकाकर्ता कोई भी आरोप साबित नहीं कर सके।

वर्ष 2018 में गरोठ विधान सभा से चुनाव हारने के बाद यह चुनाव याचिका इन आधारों पर प्रस्तुत की गई थी कि देवीलाल धाकड़ ने अपने नामांकन पत्र में डायवर्शन शुल्क, सरकारी संपत्ति का बकाया किराया एवं बचत खातों एवं सावधि खातों पर प्राप्त होने वाले ब्याज को छिपाया है। 17 नवंबर 2018 को गरोठ में आयोजित चुनावी आमसभा में धर्म-जाति के आधार पर वोट मांग कर भ्रष्ट आचरण अपनाकर चुनाव जीता है।

उच्च न्यायालय ने याचिका में एक भी आरोप याचिकाकर्ता द्वारा सिद्ध नहीं मानते हुए आज 31 अगस्त को याचिका सव्यय निरस्त कर दी। देवीलाल धाकड़ की और से मामले की पैरवी रोहित मंगल और सुनील वर्मा ने की। 75946 वोट जीतने वाले भाजपा उम्मीदवार देवीलाल धाकड़ के मुकाबले हारने वाले कांग्रेस सुभाष सोजतिया को 73838 वोट मिले थे। धाकड़ ने यह चुनाव 2108 वोट से जीते थे।