Hindu-Muslim Marriage Stopped : हिंदू युवती की मुस्लिम युवक से शादी को कोर्ट ने रोका, मामले को 2 सप्ताह के लिए टाला!
युवती के पिता ने अदालत की सिंगल बैंच के फैसले को चुनौती दी, डबल बैंच ने शादी रोकी!
Jabalpur : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर की हिंदू युवती की शादी जबलपुर के मुस्लिम युवक से होने वाली थी। शादी की तारीख 12 नवंबर तय की गई थी। लेकिन, हाईकोर्ट की डबल बैंच ने इस पर रोक लगा दी। इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। युवती के परिजन इस शादी के खिलाफ हैं।
जानकारी के मुताबिक, इंदौर की हिंदू युवती जबलपुर के सिहोरा के रहने वाले हसनैन अंसारी से शादी करने वाली है। इस शादी को लेकर हिंदू युवती के परिजन विरोध कर रहे थे। साथ ही कई हिंदू संगठन भी इस शादी के खिलाफ थे। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया। जबलपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को युवती के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए 22 अक्टूबर को सिंगल बेंच द्वारा दिए गए आदेश पर रोक लगा दी। सिंगल बेंच ने कपल को सुरक्षा प्रदान करने और 12 नवंबर को होने वाली शादी तक अलग-अलग रहने का आदेश दिया था।
मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने की। पीठ ने इसी तरह के एक अन्य मामले में जस्टिस जीएस अहलूवालिया के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम लड़के या लड़की की दूसरे धर्म में शादी नहीं हो सकती। क्योंकि, यह स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 4 के तहत अवैध मानी जाएगी। युवती के पिता के वकील अशोक लालवानी ने बताया कि जस्टिस विशाल घगट की अदालत ने 12 नवंबर को होने वाली शादी पर फिलहाल रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।
वहीं, अशोक लालवानी ने बताया कि जस्टिस अहलूवालिया ने अपने फैसले में कहा था कि मुस्लिम लड़के या लड़की की हिंदू लड़के या लड़की से शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्य नहीं है। जब यह मामला दूसरी सिंगल बेंच में लगा तो उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार खुद फैसला करे कि अगर यह शादी स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 4 के दायरे में आती है, तो वह शादी कराए। जबकि, धारा 4 में साफ लिखा है कि अगर किसी एक पक्ष की पहले से पत्नी है तो वह दूसरी शादी नहीं कर सकता है। जबकि मुस्लिम धर्म में एक पुरुष चार शादियां कर सकता है।
शादी नहीं होने का कारण
वकील अशोक लालवान ने बताया कि स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 19 कहती है कि अगर ऐसी कोई शादी होती है, तो लड़की के अपने माता-पिता से सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। ऐसे में स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 2, 4 और 19 के हिसाब से यह शादी नहीं हो सकती। उन्होंने सिंगल बेंच के आदेश को डिवीजन बेंच में रिट याचिका के जरिए चुनौती दी थी। सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया गया है और सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी गई।
पहले युवती ने मांगी थी सुरक्षा
इंदौर निवासी युवती और सिहोरा निवासी हसनैन अंसारी ने पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी के लिए कलेक्टर जबलपुर कार्यालय में आवेदन किया था। उसके बाद से लड़की पक्ष और कुछ धार्मिक संगठनों के लोग विरोध कर रहे हैं, जिससे दोनों को अपनी जान का खतरा है।
चार साल से दोनों में प्रेम संबंध
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई अपने चैंबर में की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने बताया कि दोनों के बीच पिछले चार साल से प्रेम संबंध हैं और वे पिछले एक साल से लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रहे हैं। दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं।
युवती के परिजनों ने विरोध करते हुए पूर्व में पारित एक आदेश का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुआ विवाह भी मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मान्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज में अग्नि और मूर्ति पूजा करने वालों से विवाह मान्य नहीं है।