Hindu-Muslim Unity : ईद पर हुए तनाव में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की जमानत दी!
धार से छोटू शास्त्री की रिपोर्ट
Dhar : यह शहर अपनी पुरातन संस्कृति के साथ गंगा-जमुनी तहजीब के लिए भी जाना जाता है। आज यह बात एक बार फिर सही साबित हुई। मुस्लिम पक्ष के लोगों की जमानत हिंदू पक्ष के लोगों ने दी और मुस्लिम पक्ष के जमानतदार हिंदू पक्ष के सदस्य बनें। दोनों ही पक्षों ने सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश की। साथ ही दोनों पक्षों ने आश्वस्त किया कि धार शहर में साम्प्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ेगा। बच्चों ने गलती की है, उन्हें समझाइश दी जाएगी और पूरे शहरवासी इसका पालन करेंगे।
22 अप्रैल को शहर के बस स्टैंड के आगे लक्की चौराहे के खटीक मोहल्ले में घुरने की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों के करीब 13 लोगो पर प्रकरण दर्ज किया, जिन्हें न्यायालय ने जेल भेज दिया था। इससे कानून व शांति व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो गई थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष के 10 और हिंदू पक्ष के 3 लोगों पर शांति भंग करने की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों के 13 लोगो को सिविल जेल की कार्रवाई कर जेल भेज दिया था।
एक सप्ताह तक नहीं हुई जमानत
दोनों ही पक्षों के 13 लोगों की एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी जमानत नही हो पा रही थी, ऐसे में दोनों पक्षों के जमानतदारों ने न्यायालय में पेश होकर सांप्रदायिक सौहार्द्र की अनूठी मिशाल पेश की। बाबूलाल पिता दौलत राम निवासी कुमार गढ्डा धार और वकील सुशील कुमार सूर्यवंशी मुस्लिम पक्ष के जमानतदार बने। अब्दुल रईस पिता मोहम्मद खान वकील साजिद हुसैन हिंदू पक्ष के लोगों की जमानत दी। जमानतदारों ने दोनों पक्षों को आशवस्त किया कि भविष्य में कभी भी साम्प्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ेगा एवं जो बच्चे गलती की है, उन्हें समझाइश दी जाएगी और पूरे शहरवासी इसका पालन करेंगे।