Honey Trap Case : हनी ट्रैप के सभी आरोपी मानव तस्करी मामले से बरी, दूसरा मामला अभी चल रहा!

जिसकी शिकायत पर CID ने FIR दर्ज की, वही फरियादी कोर्ट में मुकर गई!

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Honey Trap Case

Honey Trap Case : हनी ट्रैप के सभी आरोपी मानव तस्करी मामले से बरी, दूसरा मामला अभी चल रहा!

Bhopal : बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले से जुड़े मानव तस्करी केस में सभी आरोपियों श्वेता विजय जैन, आरती दयाल, अभिषेक को कोर्ट ने बरी कर दिया। सीआईडी ने फरियादी की ओर से एफआईआर दर्ज की थी। इसमें कहा था कि विजय जैन, श्वेता स्वप्निल, आरती दयाल, अभिषेक ने फरियादी युवती का कई बड़े लोगों से शोषण करवाया। ट्रायल के दौरान कोर्ट ने चार्ज के स्तर पर आरोपी श्वेता स्वप्निल जैन को बरी कर दिया था। लंबी बहस के बाद मानव तस्करी का यह मामला ख़त्म कर दिया गया। लेकिन, हनीट्रैप के मामले से अभी इन्हें बरी नहीं किया गया। यह मामला इंदौर हाई कोर्ट में यह मामला चल रहा है।

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मानव तस्करी मामले में गवाही के दौरान फरियादी को उज्जैन जेल से भोपाल बुलाकर कोर्ट ने गवाही ली थी। फरियादी खुद भी केस में आरोपी है। पहले फरियादी ने सभी आरोपियों के खिलाफ बयान दिए थे। कहा था कि इन सभी ने मिलकर उसका और कई बड़े लोगों का राजनेताओं से शोषण करवाया। इसके बाद हनी ट्रैप केस में फरियादी की जब जमानत हो गई तो जमानत के बाद उसने कोर्ट में आकर फिर बयान दिए कि उसके साथ किसी ने कोई शोषण नहीं किया है। कोर्ट में बताया गया कि पुलिस के दबाव में पहले उनके खिलाफ बोला था। सभी गवाहों के कथन लेने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी द्विवेदी ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

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यह मामला 17 सितंबर 2019 को सामने आया जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। इंदौर में नगर निगम के तत्कालीन इंजीनियर रहे हरभजन सिंह ने इंदौर के पलासिया पुलिस थाने में ब्लैकमेलिंग की शिकायत की थी। इसके बाद हनी ट्रैप की परतें खुलनी शुरू हुई। पुलिस ने 6 महिलाओं समेत 8 को आरोपी बनाया। आरती, मोनिका, श्वेता (पति विजय), श्वेता (पति स्वप्निल), बरखा को गिरफ्तार कर कोर्ट ने जेल भेज दिया था। इनके अलावा गाड़ी ड्राइवर ओमप्रकाश कोरी को भी गिरफ्तार किया गया था। बाद में सभी की जमानत हो गई थी।

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21 मई 2021 को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि उनके पास हनी ट्रैप मामले की सीडी और पेन ड्राइव है। इस पर कोर्ट में आपत्ति लेते हुए आरोपियों में से एक ने पूछा था कि उनके पास पेन ड्राइव और सीडी कहां से आई, किसने दी, इसका खुलासा होना चाहिए। कमलनाथ से दोनों चीज जब्त करने के लिए एसआईटी ने नोटिस जारी किया था। इसके बाद कमलनाथ ने बयान दिया था कि उन्होंने सिर्फ 29 सेकंड की क्लिप देखी।