Honey Trap Case Hearing : हनी ट्रैप मामले की सुनवाई आज, STI बताएगी कमलनाथ तक कैसे पहुंची पेनड्राइव!

मामले की जांच के लिए ADG आदर्श कटियार को SIT प्रमुख बनाया गया!

1706

Honey Trap Case Hearing : हनी ट्रैप मामले की सुनवाई आज, STI बताएगी कमलनाथ तक कैसे पहुंची पेनड्राइव!

Indore : हाईप्रोफाइल हनी ट्रैप मामले की सुनवाई सोमवार को इंदौर हाईकोर्ट में होने जा रही है। मामले की जांच कर रही एसआईटी सुनवाई में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भेजे गए नोटिस पर रिपोर्ट पेश करेगी। 21 मई 2021 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने कहा कि उनके पास मामले कि एक पेन-ड्राइव है।

वकील यावर खान ने अदालत में एक याचिका दायर कर पुलिस से रिपोर्ट मांगी कि कमलनाथ ने पेन-ड्राइव पर कैसे हाथ डाला। एसआईटी ने कमलनाथ को नोटिस भी जारी किया और उनसे पेन ड्राइव मांगी। कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है। सुनवाई इस बात पर होगी कि हनीट्रैप की पेन ड्राइव कमलनाथ तक कैसे पहुंची और क्या यह उनसे ली गई थी। एसआईटी को कोर्ट को जवाब देना है। हनी ट्रैप मामले की जांच के लिए हाल ही में एडीजी आदर्श कटियार को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया था। इससे पहले कटियार एडीजी (इंटेलिजेंस) थे, इसलिए वह इस केस से परिचित हैं। मोहन यादव तीसरे मुख्यमंत्री हैं जिनके सामने इस मामले से पर्दा हटाने की चुनौती है।

हनी ट्रैप मामला सितंबर 2019 में सामने आया था जब नाथ मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस शासन के मंत्री गोविंद सिंह ने कमलनाथ से हनी-ट्रैप मामले को प्रकाश में लाने की मांग की, लेकिन बाद में उन्होंने यह कहते हुए इसे दबा दिया कि इससे राज्य की छवि खराब होगी। मार्च 2020 में कांग्रेस सरकार गिरने के बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। चौहान के मुख्यमंत्री रहते इस मामले का कोई नया सबूत सामने नहीं आया।

अब सत्ता की बागडोर यादव के हाथ में है। कटियार को एसआईटी की कमान सौंपे जाने के बाद सबकी निगाहें यादव पर टिकी हैं। क्योंकि, कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या हनी ट्रैप मामला कभी अपने अंजाम तक पहुंच पाएगा! हनी ट्रैप मामला तब सामने आया जब 17 सितम्बर 2019 को इंदौर नगर निगम के एक इंजीनियर हरभजन सिंह ने हनी ट्रैप के जरिए उन्हें ब्लैकमेल कर 3 करोड़ रुपए की राशि मांगे जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस आधार पर पुलिस ने भोपाल और इंदौर की 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया, जो लम्बे समय तक जेल में रही और फिर जमानत पर छूटी। हनी ट्रैप मामले में आरोपी आरती दयाल, श्वेता जैन, बरखा सोनी, श्वेता स्वप्निल जैन और मोनिका यादव को जमानत पर रिहा कर दिया गया।

क्या था मामला

मामले में पलासिया थाने में फरियादी ने इनमें मोनिका यादव, आरती दयाल, बरखा सोनी, श्वेता विजय जैन तथा श्वेता स्वप्निल शामिल थी। गिरफ्तार महिलाओं के घर से पुलिस ने कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की थी।