होटल संचालक को चेक बाउंस मामले में 3 माह की सजा!

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होटल संचालक को चेक बाउंस मामले में 3 माह की सजा!

 

Ratlam : शहर के न्यू रोड़ स्थित होटल बालाजी के संचालक जितेन्द्र राठौर को न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में 3 माह की सजा सुनाई है। फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकांक्षा गुप्ता ने दिया हैं। सराफा व्यापारी आशा ज्वैलर्स के संचालक संदीप छाजेड़ ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था। इसमें बताया था कि होटल बालाजी के संचालक जितेन्द्र पिता रामरतन राठौर निवासी न्यू रोड़ ने 28 फरवरी 2022 को संदीप छाजेड़ की दुकान आशा ज्वैलर्स से 96 ग्राम 620 मिग्रा सोने के आभूषण खरीदे थे। जिसका जीएसटी सहित 5 लाख रुपए का बिल बना था।

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जिसके एवज में जितेन्द्र राठौर ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बजाजखाना ब्रांच का चेक दिया था। दिए गए चेक को संदीप ने 1 मार्च 2022 को भारतीय स्टेट बैंक में लगाया था जो अपर्याप्त बेलेंस की वजह से बाउंस हो गया था।

इसे लेकर न्यायालय में वाद दायर किया था। न्यायालय ने जितेन्द्र राठौर को 3 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही चेक की राशि 5 लाख रुपए 9 प्रतिशत सालाना ब्याज 1 लाख 32 हजार 852 के साथ कुल राशि 6 लाख 32 हजार 852 रुपए देने के आदेश जारी किए हैं। यह राशि नहीं देने पर आरोपी जितेन्द्र राठौर को 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। परिवादी की और से पैरवी अभिभाषक हेमेंद्र नाहर ने की!