“How Do You Know China Grabbed 2,000 Km Land?” सुप्रीमकोर्ट ने 2020 के गलवान झड़प पर कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी से नाराजगी जताई

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“How Do You Know China Grabbed 2,000 Km Land?” सुप्रीमकोर्ट ने 2020 के गलवान झड़प पर कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी से नाराजगी जताई

 

 

 

“How Do You Know China Grabbed 2,000 Km Land?”

सुप्रीमकोर्ट ने 2020 के गलवान झड़प पर कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी से नाराजगी जताई।

अदालत ने कहा कि ऐसी चिंताओं को सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि संसद में उठाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चीन द्वारा 2,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा करने के उनके दावे पर सवाल उठाया।

भारतीय सेना पर कथित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया था. अब इस मामले में कांग्रेस नेता को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगाई है.

कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. राहुल गांधी ने दिसंबर 2022 में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना पर कथित टिप्पणी की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर आपने यह संसद में क्यों नहीं कहा और सोशल मीडिया पर क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय है तो आपको यह नहीं कहना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास भले ही अभिव्यक्ति कि स्वतंत्रता है, लेकिन यह क्यों कहा. आप एक जिम्मेदार नेता हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि अगर विपक्ष के नेता के तौर पर वह यह सब नहीं कह सकते, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा?

 

*“कोई सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा”*

जस्टिस दत्ता ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर कब कब्जा कर लिया? विश्वसनीय जानकारी क्या है? एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा. जब सीमा पार कोई विवाद हो तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते?

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से कहा कि आपने हाईकोर्ट में दूसरी लाइन ली थी. सिंघवी ने कहा कि एक तरीका है कि आप विपक्ष के नेता बन जाएं और सब को बदनाम करें. लेकिन यहां ऐसा नहीं था. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया. रोक लगा दी. साथ ही कोर्ट ने तीन सप्ताह में जवाब मांगा.

मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ की एमपी-एमएलए अदालत द्वारा पारित समन आदेश को चुनौती देने वाली गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था.

 

*राहुल गांधी ने क्या बयान दिया था?* राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था क्योंकि उन्होंने सेना को लेकर टिप्पणी की थी. राहुल गांधी ने कहा था कि चीनी सैनिक “अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं.” यह टिप्पणी 2022 में राजस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई थी.

कांग्रेस नेता ने कहा था, लोग भारत जोड़ो यात्रा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट वगैरह के बारे में इधर-उधर पूछेंगे. लेकिन वे चीन के 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा करने, 20 भारतीय सैनिकों को मारने और अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछेंगे. भारतीय प्रेस उनसे इस बारे में एक सवाल भी नहीं पूछता. उनके इसी बयान को लेकर मामला दर्ज किया गया था.

उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था और एक निचली अदालत ने उन्हें समन जारी किया था. इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कार्यवाही और समन रद्द करने की मांग की.