Ratlam News: बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

बालिका के मृत नवजात शिशु,पीड़िता और आरोपी की DNA रिपोर्ट ने आरोपी को पहुंचाया सलाखों के पीछे

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सिंहस्थ-2004

रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट

Ratlam: न्यायालय मोहित कुमार विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जावरा ने 28.फरवरी.2022 को अभियुक्त बाबूलाल पिता भागीरथ पाटीदार उम्र 55 साल निवासी कालूखेड़ा जिला रतलाम को धारा 376(2) आई भादवि में आजीवन कठोर कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 506बी भादवि में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 5 सौ रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

मामले में सहा.अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी प्रभारी शिव मनावरे ने बताया कि 10.मार्च.2018 को 12 वर्षीय अवयस्क बालिका ने अपने दादा-दादी के साथ थाना स्टेशन रोड पर पहुंच कर बताया कि 6 महिनें पहले वह अपने भेसों के बाड़े मे गई थी तभी आरोपी बाबुलाल आया और उससे बोला की मेरे लिए सेव (नमकीन) लेकर आ जा तो वह किराने की दुकान से सेव लेकर बाबुलाल को देने उसके घर गई थी।तभी बाबुलाल ने उसका हाथ पकडकर उसे कमरे में ले जाकर जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया।

दुष्कर्म करने के बाद आरोपी बाबुलाल ने उसेे धमकी दी थी कि अगर यह बात किसी को बताई तो वह उसे व उसके परिवार को जान से मार देगा।आरोपी की धमकी के डर से अपने साथ हुई घटना के बारे में किसी को नहीं बताया।

कुछ दिन बाद पेट दर्द होने पर बालिका को उसके दादा-दादी अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उन्हें डॉक्टर ने बालिका के गर्भवती होने का बताया, तब पीड़िता अपने दादा-दादी के साथ थाना स्टेशन रोड पर रिपोर्ट करने पंहुची।

पीड़िता द्वारा बताई गई घटना पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 0x3/2018 धारा 376 भादवि 5जे(ii)/6 पॉक्सो एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर घटना स्थल थाना कालूखेड़ा होने से प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु थाना कालूखेडा भेजा गया। जहां थाना कालूखेड़ा पुलिस ने अपराध क्र. 30/2018 11.मार्च.2018 को धारा 376 भादवि 5जे(ii)/6 पॉक्सो एक्ट का आरोपी बाबूलाल पाटीदार के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना में लिया।

पुलिस की विवेचना के दौरान पीडिता का मेडीकल कराया तथा दिनांक 11.मार्च.18 को आरोपी बाबुलाल को गिरफ्तार कर उसका मेडीकल परीक्षण कराया एवं पीड़िता एवं आरोपी का खुन का सेम्पल लिया गया।

वहीं पीड़ित बालिका ने 24.अप्रेल.2018 को नवजात शिशु को जन्म दिया जिसकी अगले दिन मृत्यु हो गई।

पीड़िता, आरोपी के लिए गए खुन सेम्पल तथा मृत शिशु के मेडिकली भौतिक साक्ष्य को डीएनए जांच हेतु भेजकर डीएनए परीक्षण करवाया गया। जिसकी जांच रिपोर्ट अनुसार आरोपी को ही मृत शिशु का जैविक पिता व पीड़िता को जैविक माता होना पाया गया। पुलिस ने मामले की पड़ताल के बाद 15.मई.2018 को विशेष न्यायालय में आरोपी बाबुलाल के विरूद्ध 376(2)आई, भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में पेश किया।

जहां न्यायालय में अभियोजन की और से कुल 35 साक्षियों में से 18 साक्षियों को अपने समर्थन में परीक्षित कराया गया एवं घटना को प्रमाणित करने हेतु मौखिक, दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्य तथा लिखित बहस प्रस्तुत कर आरोपी को आरोपित धाराओं में उल्लेखित अधिकतम दंड से दंडित किये जाने के तर्क प्रस्तुत किये गये।

न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से घटना को प्रमाणित मानते हुए अभियुक्त बाबूलाल को आरोपी सिद्ध किया।

प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक विजय पारस जावरा द्वारा की गई।