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प्राणघातक हमला करने वाले पति को 5 साल का कारावास, 2 हजार अर्थदंड!

प्राणघातक हमला करने वाले पति को 5 साल का कारावास, 2 हजार अर्थदंड!

Ratlam : जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीना आशापुरे ने करीब 9 महीने पहले पत्नी को घायल कर उसके दूसरे पति पर चाकू से प्राणघातक हमला करने वाले पहले पति को 5 साल के कारावास की सजा सुनाते हुए 2 हजार रुपए अर्थदंड लगाया। अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया कि अभियुक्त रिंकू पिता दुलीचंद खगरावत निवासी सारथल जिला बारां राजस्थान जो फरियादिया का पूर्व पति हैं। फरियादिया ने रिंकू को छोड़कर अभिषेक अधिकारी निवासी सारथल के साथ शादी कर ली थी। इसकी वजह से गुस्साया रिंकू 22 जूलाई 2025 की रात को फरियादिया के रतलाम स्थित घर बाणेश्वरी कॉलोनी पर पंहुचा था और यहां उसने दोनों पति-पत्नी को गालियां देते हुए सब्जी काटने के चाकू से अभिषेक पर हमला कर दिया था इससे अभिषेक के पेट में 4 जगह चाकू लगने से अधिक मात्रा में खून निकलने लगा था और पत्नी बचाव करने आई थी तो उसकी कलाई पर भी चाकू से हमला कर दिया था। इसके साथ ही रिंकू ने धमकी दी थी कि यदि अभिषेक के साथ रही तो उसे और वर्तमान पति अभिषेक को जान से मार दुंगा।

 

इसके बाद रिंकू को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया था व उसके विरुद्ध शहर के औद्योगिक क्षेत्र थाना पर बीएनएस की धारा 109, 296, 115(2), 118(1), 351(3) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। अभिषेक लगभग 16 दिनों तक मेडिकल कालेज में भर्ती रहा था। पुलिस ने प्रकरण प्रधान जिला एव सत्र न्यायाधीश कु नीना आशापुरे के न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय में फरियादिया पक्षविरोधी हो गई थी, परंतु साक्ष्यों के कथन और विशेषज्ञ साक्ष्यों के कथन और रिपोर्ट के आधार और अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होकर न्यायालय ने सजा सुनाई। अभियोजन की और से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई!