Husband-Wife Will Also Be Able For Free Pilgrimage : विमान से बुजुर्ग पति-पत्नी भी कर सकेंगे नि:शुल्क तीर्थ यात्रा!

यात्रा में जाने के इच्छुक बुजुर्गों से 3 जून तक मंगाए गए आवेदन!

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Husband-Wife Will Also Be Able For Free Pilgrimage : विमान से बुजुर्ग पति-पत्नी भी कर सकेंगे नि:शुल्क तीर्थ यात्रा!

Indore : मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराए जाने के नियमों में आंशिक संसोधन किया गया है। अब हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा पति-पत्नी भी कर सकेंगे। पूर्व में परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति को यात्रा की पात्रता थी। पात्रता रखने वाले पति-पत्नी बुजुर्गों से 3 जून तक गंगा सागर यात्रा के लिए आवेदन मंगाए गए हैं।

जिला पंचायत से मिली जानकारी के अनुसार इंदौर जिले के वरिष्ठ नागरिकों को हवाई जहाज से इंदौर से गंगासागर की तीर्थ यात्रा करायी जाएगी। तीर्थ यात्रा के लिए हवाई जहाज इंदौर से 16 जून को रवाना होगा।

जिन बुजुर्गों ने पूर्व में आवेदन किये हैं, वे अपने जीवन साथी (पति/पत्नी) के आवेदन देकर अपने आवेदन में नाम मर्ज करवा सकते हैं। नए आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं। यात्रा में जाने के इच्छुक वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है, वे निर्धारित तिथि तक अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 3 जून 2023 है।

तीर्थ यात्रियों के लिये आरक्षित सीटों की संख्या 32 है। तीर्थ यात्रा हेतु इंदौर के समस्त झोनल कार्यालय, नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायत इंदौर, सांवेर, महू, देपालपुर स्थित कार्यालयों से नि:शुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर वहीं जमा किये जा सकते हैं।

यात्रियों के लिए नियम

तीर्थ यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति के लिए मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये। 65 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए। आयकरदाता नहीं होना चाहिए। पति-पत्नि दोनों आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ पूर्व में नहीं लिया गया हो। यात्रा के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो और किसी प्रकार की गंभीर रोग से ग्रसित न हो। यदि आवेदक द्वारा असत्य जानकारी देकर या तथ्यों को छिपाकर आवेदन किया जाता है तो उसे किसी भी समय योजना के लाभों से वंचित किया जा सकेगा।