IAS Officer Embroiled in Land Allotment : आईएएस अमनबीर सिंह बैंस ₹200 करोड़ की जमीन मामले में उलझे!

चरनोई की जमीन का प्रयोजन बदलकर उसे नियमों के खिलाफ निजी कंपनी को आवंटित किया!

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IAS Officer Embroiled in Land Allotment : आईएएस अमनबीर सिंह बैंस ₹200 करोड़ की जमीन मामले में उलझे!

Bhopal : 2013 बैच के आईएएस अधिकारी अमनबीर सिंह पर ₹200 करोड़ की जमीन में हेराफेरी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि बैंस ने बैतूल कलेक्टर रहते हुए 36 एकड़ जमीन के प्रयोजन को बदलकर उसे नियमों के खिलाफ आवंटित किया है। इस मामले को लेकर अब विवाद गहरा गया है। अमनबीर सिंह बैंस की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अमनबीर सिंह तत्कालीन शिवराज सरकार में मुख्य सचिव रहे इकबाल सिंह बैंस के बेटे हैं।

वर्तमान में अमनबीर सिंह बैंस मप्र ऊर्जा विकास निगम के MD हैं। बैतूल कलेक्टर रहते 36 एकड़ जमीन का प्रयोजन बदलने और उसे नियम विरुद्ध आवंटित करने के मामले में घिर गए हैं। आवंटित जमीन पर 60 करोड़ से जेल विभाग नई जेल बनवा रहा है, बाकी जमीन उद्योग विभाग को दी है। जेल निर्माण की एजेंसी हाउसिंग बोर्ड के जरिए कलेक्टर ने पुरानी जेल की 6 एकड़ जमीन निजी कंपनी को आवंटित कर दी। मुख्य शहर के बीच की इस जमीन की कीमत 200 करोड़ से ज्यादा है। कंपनी मॉल और फ्लैट बनाना चाहती है।

प्रोजेक्ट की कीमत 500 करोड़ से अधिक आंकी जा रही है। हालांकि अमनबीर सिंह बैंस का कहना है कि जो आवंटन किया, वह शासन के हित और नियमों के आधार पर किया था। आरोप निराधार है। यदि कोई शिकायत हुई है तो जांच में भी यह बात निकलकर आएगी।

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आरोप है कि अमनबीर ने बैतूल कलेक्टर रहते 2022-2023 में कढ़ाई पंचायत में चरनोई की जमीन का प्रयोजन बदलकर उसे नियमों के खिलाफ निजी कंपनी को आवंटित किया। पंचायत ने इस मुद्दे पर ग्रामसभा में प्रस्ताव भी पारित किया, जिससे विवाद और बढ़ गया। अब सुप्रीम कोर्ट के वकील आदित्य मिश्रा ने मुख्य सचिव अनुराग जैन को 23 मार्च को नोटिस भेजा है।

पूरा मामला यह है कि बैतूल की कढ़ाई पंचायत के खसटा 123/1, 123/2, 123/3 की 7,499, 4.000 और 2.430 हेक्टेयर जमीन के साथ-साथ खसरा 176/2 की 2.430 हेक्टेयर जमीन कुल 36 हेक्टेयर क्षेत्र 2022-2023 में जेल विभाग और उद्योग विभाग को आवंटित की गई। इस जमीन के आवंटन में नियमों के उल्लंघन के आटोप ने एक नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है, जिससे प्रशासन के अधिकारियों पर दबाव बढ़ गया है।

इस बारे बैतूल कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी का कहना है कि जनसुनवाई में शिकायतें आती हैं, उन्हें किसी न किसी को देना पड़ता है। यदि उस शिकायत के आधार पर जांच के आदेश जारी हुए हैं तो उसे निरस्त करेंगे। क्योंकि, आवंटन नियमानुसार हुआ। सुप्रीम कोर्ट के वकील आदित्य मिश्रा ने 23 मार्च को मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग  जैन को नोटिस भेजा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले की जांच नहीं की जाती, तो वह कोर्ट में आगे की कार्रवाई करेंगे।

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