IAS Forced From IIT Student : IIT की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोप में IAS को जेल भेजा गया

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IAS Forced From IIT Student : IIT की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोप में IAS को जेल भेजा गया

Khunti : हिमाचल प्रदेश की निवासी IIT की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोप में झारखंड के खूंटी जिले के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) सैयद रियाज अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। IIT छात्रा की शिकायत पर FIR दर्ज करने के बाद अहमद को पुलिस ने सोमवार रात हिरासत में लिया था। अहमद भारतीय प्रशासनिक सेवा का 2019 बैच के IAS अधिकारी है।

खूंटी के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि IIT से यहां इंटर्नशिप के लिए आई हिमाचल प्रदेश की रहने वाली एक छात्रा के साथ 2 जुलाई को अपने आवास पर कथित तौर पर जोर-जबरदस्ती करने और अभद्र आचरण करने के आरोप में खूंटी जिले में तैनात SDM और भारतीय प्राशासनिक सेवा के 2019 बैच के अधिकारी सैयद रियाज अहमद को हिरासत में ले लिया था। मंगलवार को पीड़िता का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर उसे जेल भेज दिया गया।

पीड़िता को जबरन किस किया
SP ने बताया कि IAS अधिकारी पर आरोप है कि उसने शनिवार 2 जुलाई को अपने आवास पर पीड़िता को जबरन किस किया और फिर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने बताया कि अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम में यहां आये IIT की छात्र-छात्राओं को SDM रियाज अहमद ने अपने आवास पर पार्टी में 1 जुलाई बुलाया था। पीड़ित छात्रा के अनुसार रात भर चली पार्टी के बाद जब वह अपने अन्य साथियों के साथ 2 जुलाई की सुबह SDM आवास से निकलने वाली थी तो अकेले होने का फायदा उठाकर IAS अधिकारी ने उसके साथ कथित रूप से जोर जबर्दस्ती की।

महिला थाने में शिकायत की
इस छात्रा ने घटना की सूचना स्थानीय महिला थाना में दी। सोमवार शाम पीड़िता के बयान पर SDM के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और देर रात रियाज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़िता समेत IIT की 8 छात्राएं कई अन्य छात्रों के साथ इन दिनों खूंटी में इंटर्नशिप के लिए आई हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार की देर शाम SDM आवास में इनके लिए डिनर की व्यवस्था की गई थी जिसके बाद यह घटना हुई। उन्होंने बताया कि एसडीएम रियाज अहमद के खिलाफ पुलिस ने खूंटी की महिला थाना में IPC की धारा 354 ए और 509 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

शुरुआती धाराएं जमानती, बाद में बदली
SP के मुताबिक, पूछताछ के लिए सोमवार की रात SDM को हिरासत में ले लिया गया था। IAS अधिकारी के खिलाफ दर्ज की गई FIR में जमानती धाराएं ही लगाई थीं। लेकिन, बाद में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष छात्रा का बयान दर्ज कराए जाने के बाद उसके खिलाफ प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की गैरजमानती धारा 354 भी जोड़ दी गई। इससे पूर्व पुलिस ने पीड़िता की चिकित्सीय जांच कराकर अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान दर्ज कराया।

अन्य लोगों से भी पूछताछ
SP ने बताया कि अपनी शिकायत में छात्रा ने अन्य लोगों की भी चर्चा की है। इसलिए पुलिस उनके भी बयान दर्ज कर रही है। मामले में पूछताछ की प्रक्रिया जारी है। एक जुलाई की रात खूंटी के SDM ने IIT के छात्र-छात्राओं को अपने आवास में पार्टी के लिए बुलाया था, जहां सभी ने खाना-पीना खाया जिसमें शराब का भी सेवन भी किया गया। दूसरे दिन सुबह पीड़िता और SDM कुछ देर के लिए अलग हो गए। उन्होंने बताया कि एकांत में SDM ने पीड़िता को जबरन किस किया और उसके साथ कथित रूप से जबर्दस्ती करने की कोशिश की।

इस दौरान छात्रा जान बचाने के लिए वहां से भाग निकली और अपने साथियों के साथ SDM के आवास से बाहर निकल गई। पीड़ित छात्रा हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है और IIT से इंजीनियरिंग कर रही है और खूंटी में पिछले 20 दिनों से इंजीनियरिंग के 19 अन्य छात्र-छात्राओं के साथ इंटर्नशिप के लिए आई है। जिला प्रशासन ने ही किसी कार्यक्रम को लेकर उन्हें ट्रेनिंग के लिए के लिए खूंटी बुलाया था।