बगैर वैक्सीनेशन बारात में लोग आए तो आयोजक पर होगा केस

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भोपाल: सिंगरौली के बाद अब शिवपुरी कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने सार्वजनिक कार्यक्रम और शादी-विवाह में कोरोना के दोनों डोज लगवाए बगैर शामिल होने वाले लोगों पर दंडात्मक कार्यवाही के आदेश दिए हैं।

कलेक्टर ने शादी-विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक एवं अन्य राजनैतिक कार्यक्रमों के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 एवं मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के तहत संपूर्ण शिवपुरी जिले को लेकर यह आदेश जारी किया है।

आदेश में कलेक्टर सिंह ने कहा है कि आगामी दिनों में आयोजित होने वाले शादी-विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक एवं अन्य राजनैतिक कार्यक्रम जिनमें अधिक संख्या में लोग एकत्रित होंगे, ये कार्यक्रम कोविड-19 संक्रमण में वृद्धि के स्त्रोत के रूप में कार्य करते हैं। इन कार्यक्रमों में शामिल होने वाले व्यक्तियों का सौ फीसदी वैक्सीनेशन कराया जाना अनिवार्य है।

यह दिए निर्देश-
शादी-विवाह जैसे सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। शिवपुरी जिला अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में ऐसे किसी भी व्यक्ति को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी जिसके द्वारा कोविड-19 के दोनों डोज (टीकाकरण) नहीं लगवाए गए हैं। इस आदेश का पालन कराए जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित कार्यक्रम के आयोजक की होगी। कलेक्टर ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके पहले इसी तरह का आदेश सिंगरौली कलेक्टर जारी कर चुके हैं।