जिले में पद खाली नहीं तो दूसरे जिले में भी पंचायत सचिव के आश्रितों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति
भोपाल:जिला पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिव के पद पर पदस्थ पंचायत सचिव की मृत्यु के बाद उसके परिजनों को जिले के भीतर पद रिक्त नहीं होंने पर अब दूसरे जिले में भी रिक्त पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।
इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मध्यप्रदेश पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्ते नियम में संशोधन कर दिया है।
अभी तक जिला पंचायत के अंतर्गत कार्यरत ग्राम पंचायत सचिव की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी या बच्चों को उसकी जिले के भीतर अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान था। लेकिन कई जिलोंं में पद रिक्त न होंने के कारण ग्राम पंचायत सचिव के परिजनों को लंबे समय से अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पा रही थी। इसलिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नियमों में बदलाव कर दिया है। अब ग्राम पंचायत सचिव जिला पंचायत में कार्यरत था उसकी मृत्यु के बाद उस ग्राम पंचायत मं संबंधित प्रवर्ग का पद रिक्त न होंने पर अन्य जिले में जहां संबंधित प्रवर्ग में ग्राम पंचायत सचिव का पद रिक्त हो वहां पात्रतानुसार उसके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। इस संबंध में पंचायत राज संचालनालय द्वारा ग्राम पंचायत सचिव के रिक्त पद वाली जिला पंचायत को संबंधित का आवेदन भेजा जाएगा।
पंचायत सचिव लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। यह मांग अब पूरी हो गई है। इससे अब अधिकारी पद रिक्त न होंने की बात कहकर अनुकंपा नियुक्ति देने में लेटलतीफी नहीं कर सकेंगे। बल्कि पूरे प्रदेश में कहीं भी इस प्रवर्ग का पद रिक्त होंने पर अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी और लंबे समय से इंतजार कर रहे दिवंग पंचायत सचिव के परिजनों को राहत मिलेगी।