

तेज आवाज के साइलेंसर और बगैर अनुमति के वाहन मॉडिफाइड कराया, तो भरना होगा 25 हजार रुपए का जुर्माना
भोपाल: राजधानी में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है, लेकिन शहर के हजारों लोग अब भी इन नियमों और कानूनों से अंजान बनकर इनका उल्लंघन कर रहे हैं। दरअसल, शहर में बीते कुछ महीनों से बुलेट सहित अन्य वाहनों में तेज आवाज का साइलेंसर लगाने का क्रेज बढ़ गया है। इससे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और यह ध्वनि प्रदूषण का कारण भी बन रहा है। लगातार शिकायतों के कारण अब शहर में तेज आवाज के साइलेंसर और बगैर अनुमति दोपहिया व चार पहिया वाहनों को मॉडिफाइड कराने पर जांच अभियान शुरू होगा। शहर में वाहन में फैंसी और स्टाइलिश नंबर प्लेट का मामला हो या फिर बगैर अनुमति गाड़ी का स्वरुप बदलना यानी मॉडिफाई कराना गैरकानूनी है। इसके बाद भी इस मामले में लगातार नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे मामलों में अब वाहन चालक पकड़े गए और दोष साबित होने पर न्यायालय में 25 हजार रुपए तक का जुर्माना भरना होगा।
अभियान चलाकर देंगे जानकारी, फिर वसूलेंगे जुर्माना
बताया जा रहा है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के नए कानूनों की जानकारी देने के साथ ही इन नियमों को तोड़ने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। परिवहन और यातायात विभाग के माध्यम से लगातार जनजागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद भी लोग जानबूझकर इन नियमों को तोड़ रहे हैं।
वाहनों में परिवर्तन की लेनी होगी अनुमति
नए परिवहन एक्ट में स्पष्ट किया गया है कि कंपनी द्वारा निर्मित गाड़ी को मॉडिफाई करना गैरकानूनी है। मोडिफिकेशन अनिवार्य है, तो इसकी पूर्व अनुमति परिवहन विभाग से लिखित में लेनी होगी। इसके बाद ही उस वाहन में कुछ परिवर्तित कराया जा सकेगा। लेकिन राजधानी में इस नियम को जमकर तोड़ा जा रहा है। वर्तमान में कई लोग अपनी गाड़ी को अपने हिसाब से मोडिफाइड करवा लेते हैं।
अब इतना लगेगा जुर्माना
– प्रतिबंधित इलाके में हॉर्न बजाने पर जुर्माना 2000 रुपए
– बिना हेलमेट की गाड़ी चलाने पर जुर्माना 2500 रुपए
– बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाने पर जुर्माना 3000 रुपए
– ओवर स्पीडिंग करने पर जुर्माना 3000 रुपए
– बिना बीमा के वाहन चलाने पर जुर्माना 3000 रुपए
– अनफिट छोटे वाहनों पर जुर्माना 5000 रुपए
– अनफिट बड़े वाहनों पर जुर्माना 10 हजार रुपए
– ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर 10 हजार रुपए
– वायु व ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर जुर्माना 10 हजार रुपए
– नाबालिग यदि दुर्घटना करते हैं तब जुर्माना 25 हजार रुपए