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Bhopal: मध्यप्रदेश में 6000 अवैध कालोनियों को वैध करने की तैयारियों जारी है। जल्द ही इस संबंध में नियमों को अंतिम रूप देकर इसका प्रकाशन कर दिया जाएगा।
नियमित होने के बाद इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भवन निर्माण की अनुमति मिलने के साथ ही बैंक लोन की सुविधा भी मिल सकेगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरीय निकायों में कंपाउंडिंग के 5320 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। इनमें से 4264 प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इससे नगरीय निकायों को 54 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि कंपाउंडिंग शुल्क के रूप में प्राप्त हुई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इंदौर में सबसे ज्यादा 1975 मामले हैं।भोपाल में 1083, ग्वालियर में 138 और जबलपुर में 181 मामले हैं।
इन सब मामलों में कंपाउंडिंग की राशि करोड़ों में है। कंपाउंडिंग के लिए 28 फरवरी 2020 तक आवेदन कर शासन द्वारा दी जाने वाली 20% छूट का लाभ मिल सकेगा। यह छूट नियम के अनुसार किए गए समझौता शुल्क पर मिलेगी।
ज्ञात रहे कि शासन द्वारा 10 अगस्त 2021 को कालोनियों के नियमितीकरण के संबंध में नगर पालिका अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया गया था।