गंदगी व अनियमितता के कारण टोस्ट की अवैध फैक्टरी जमींदोज़ की गई

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उज्जैन से अजेंद्र त्रिवेदी की रिपोर्ट

नागझीरि देवास रोड स्थित अवैध टोस्ट फैक्ट्री को आज नगर निगम के अमले द्वारा जमींदोज कर दिया गया। फैक्ट्री संचालकों द्वारा नगर निगम से बिना अनुमति लिये फैक्ट्री स्थापित की गई थी। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिये नोटिस भी जारी किये गये थे। बिना अनुमति फैक्ट्री स्थापित करने व अतिक्रमण होने से निगम द्वारा प्रशासन द्वारा अवैध फैक्ट्री को जमींदोज़ कर दिया गया।

उक्त फैक्ट्री फन एंड फ़ूड पर कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर मिलावट से मुक्ति अभियान अंतर्गत खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा 23 सेप्टेम्बर को नागझिरी इंडस्ट्रीयल एरिया देवास रोड स्थित टीम के साथ दबिश दी गई थी। दबिश में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम को बेकरी में कई अनियमितताएँ पाई गई थी।

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बेकरी में टोस्ट निर्माण में स्वास्थ्य के लिये हानिकारक प्रतिबंधित सेकरीन का उपयोग होना पाया गया। साथ ही कर्मचारियों द्वारा गंदगी के बीच टोस्ट का निर्माण किया जा रहा था। अधिकारियों की टीम को यहाँ निर्माण परिसर में जगह-जगह थूकने के निशान भी मिले तथा कर्मचारियों द्वारा अपनी व्यैक्तिक स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जा रहा था।

टीम को यहाँ कार्यरत कर्मचारियों के मेडिकल परीक्षण प्रमाण-पत्र भी नहीं मिले। टीम ने यहाँ से तैयार किये जा रहे टोस्ट एवं कच्ची खाद्य सामग्रियों व सेकरीन के सेम्पल लिये जाकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गये तथा मौके पर उपलब्ध लगभग 1736 किलोग्राम टोस्ट व खाद्य सामग्री जिसका मूल्य लगभग रूपये 1 लाख 18 हजार रु जप्त किया गया था।

खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में टोस्ट में हानिकारक सेकरीन पुष्टि पाई गई एवं नमूने मानव स्वास्थ्य के लिये असुरक्षित घोषित किये गये। जिला कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा बेकरी संचालक गुलराज खान एवं सुरेश शर्मा के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं में पुलिस थाना नागझिरी में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।