मीडियावाला की खबर का असर:Took Back Possession of Govt Land : संभाग आयुक्त ने शासन की भूमि सहकारी संस्था से वापस लेने का आदेश दिया!

गणेश सामूहिक सहकारी संस्था के माध्यम से 19.470 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा किया था!

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मीडियावाला की खबर का असर:Took Back Possession of Govt Land : संभाग आयुक्त ने शासन की भूमि सहकारी संस्था से वापस लेने का आदेश दिया!

 

Indore : संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने राजस्व संबंधित एक प्रकरण में बड़ा फैसला देते हुए ग्राम रंगवासा तहसील राऊ स्थित करोडों रुपए मूल्य की शासकीय भूमि को कब्जाधारियों से वापस शासन के पक्ष में किए जाने का फैसला दिया। इस प्रकरण में संभाग आयुक्त ने कलेक्टर इंदौर द्वारा जारी आदेश को यथावत रखते हुए उक्त कृषि भूमि पर शासकीय कब्जा और दस्तावेजों में सुधार करते हुए की गई कार्यवाही और दस्तावेज आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत करने के भी आदेश दिए।
इस प्रकरण में अपीलकर्ता फूलीबाई पति चुन्नीलाल, नानजीराम पिता चुन्नीलाल, विक्रम पिता चुन्नीलाल, सुमनबाई पति बालाराम, पवन पिता बालाराम, सुनीता पति दिनेश, सविता पति इश्वर, गंगाबाई पति गेंदालाल, देव कन्या पति धन्नालाल, कैलाश पति अमर सिंह, घनश्याम पिता तोलाराम एवं बिहारीलाल पिता तोलाराम सभी निवासी रंगवासा एवं प्रतिपार्थी मध्यप्रदेश शासन थे।

इस प्रकरण अंतर्गत रंगवासा स्थित बेशकीमती शासकीय भूमि पर गणेश सामूहिक सहकारी संस्था के माध्यम से 19.470 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा करते हुए रजिस्ट्रीकरण एक्ट के उपबंधों एवं संहिता की धारा 165 (7 ख) का उल्लंघन करना पाया गया। प्रकरण में उक्त संस्था के 12 सदस्यों ने प्रकरण में अपना पक्ष रखा। संभाग आयुक्त ने दोनों पक्षों, साक्ष्य और दस्तावेजों का अवलोकन, संस्था नियमों, संस्था पंजीयन और उनके उपबंधों, कलेक्टर न्यायालय इंदौर के फैसले का सूक्ष्मता से अध्ययन करने के पश्चात, उन्होंने कलेक्टर न्यायालय इंदौर के आदेश को यथावत रखने का आदेश पारित किया है।

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इस प्रकरण में संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने आदेश पारित करते हुए उल्लेख किया कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय भूमि है । इस भूमि के अभिलेख खाता, खसरा में अहंतातरणीय लिखा जाकर इस शासकीय भूमि को पुनः शासन के पक्ष में करते हुए कार्यवाही संबंधित दस्तावेज आयुक्त न्यायालय इंदौर में प्रस्तुत किये जाए।

उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में संस्था की ओर से 12 लोगों ने इस कृषि भूमि पर अधिकार के संबंध में कलेक्टर न्यायालय इंदौर के आदेश के विरूद्ध अपील की थी। संभाग आयुक्त ने अपील के संबंध में पक्षों और मप्र शासन दोनों और का पक्ष सुनने तथा दस्तावेजों एवं पूर्ववर्ती आदेश का अवलोकन करने के पश्चात अपना फैसला दिया है। इस फैसले से ग्राम रंगवासा स्थित शासन की बेशकीमती करोड़ों रुपये मूल्य की कृषि भूमि वापस शासन के पक्ष में होगी।