Important Decision Of MP Government: शराब पीकर वाहन चलाने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस होगा कैंसल

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Important Decision Of MP Government: शराब पीकर वाहन चलाने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस होगा कैंसल

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने शराब नीति में एक महत्वपूर्ण निर्णय और लिया है। इस निर्णय के तहत अब शराब पीकर वाहन चलाने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने की लत का असर सीधा खुद की जीवन के साथ और लोगों की जिंदगी पर भी होता है। अगर आपने नशा कर लिया, शराब पी ली तो खुद पर नियंत्रण नहीं रहता है। इसलिए या तो खुद दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, कई बार हम सुनते हैं, गाड़ी चला रहे थे ,नशे में थे तो एक्सीडेंट हो गया और कई बार दूसरों की जिंदगी पर भी खतरा बन जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसलिए एक फैसला हमने और किया है।शराब के नशे पर वाहन चलाने पर पहली बार 6 महीने तक का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा। दूसरी बार में 2 साल के लिए और तीसरी बार में आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। फिर आप गाड़ी चला ही नहीं सकते।

यह हतोत्साहित करना जरूरी है और लोगों को सुरक्षित रखना भी जरूरी है।

इसलिए हमने कई प्रावधान किए हैं जो नशे में खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट इत्यादि होते हैं तो उसमें भी हम सजा बढ़ाएंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने विभाग से कहा है कि इसकी सजा और कैसे कितनी बढ़ाई जा सकती है। इसको प्रस्तुत करें।