कई योजनाओं में वित्त विभाग की अनुमति के बिना राशि आहरित करने पर लगी रोक

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भोपाल: राज्य शासन वित्त विभाग ने कई योजनाओं में राशि आहरित करने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि वित्त विभाग की अनुमति से ही इन योजनाओं के खर्च को आहरित किया जा सकता है।

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 10 विभागों में सक्षम प्राधिकारी से योजना की अनुमति के बाद ही राशि निकाली जा सकेगी। यह योजनाएं हैं:

मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, अटल गृह ज्योति योजना, अटल कृषि ज्योति, योजना शहीदों के परिवारों को भूखंड वितरण, छात्रों के लिए पुस्तक स्टेशनरी का प्रदाय, एनवीडीए के बिजली बिल, विदेश अध्ययन के लिए उच्च शिक्षा विभाग की छात्रवृत्ति, महिला स्व सहायता समूह को अतिरिक्त ब्याज अनुदान योजना, फ्रेंड्स आफ एमपी कांक्लेव और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना, महिला अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं, तकनीकी शिक्षा मंडल मैप सेट की योजनाएं, जनसंपर्क विभाग के कार्यक्रम आयोजन और प्रबंधन, स्कूल शिक्षा विभाग के महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, लोक निर्माण विभाग के डिक्रि धन का भुगतान और गृह विभाग में विधि चिकित्सा विज्ञान प्रयोगशाला के खर्चों के लिए फाइनेंस की अनुमति अब जरूरी होगी।