सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए इंदौर जिले में 6 जगहों पर छापामार कार्रवाई, बड़ी मात्रा में बारूद और अवैध फटाखे जप्त- कई फेक्ट्री/गोडाउन और दुकान सील- आरोपी गिरफ्तार

अवैध निर्माण भी किये गये ध्वस्त,बड़ी कार्रवाई हातोद में

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सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए इंदौर जिले में 6 जगहों पर छापामार कार्रवाई, बड़ी मात्रा में बारूद और अवैध फटाखे जप्त- कई फेक्ट्री/गोडाउन और दुकान सील- आरोपी गिरफ्तार

 

इंदौर:  इंदौर जिले में सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में आज जिले के अनेक क्षेत्रों में फटाखों के अवैध रूप से क्रय विक्रय, भण्डारण तथा निर्माण करने वालों के विरूद्ध मुहिम चलाकर कड़ी कार्रवाई की गई।

जिले में आज जिला प्रशासन के अमले द्वारा हातोद, सांवेर, बिचौलीहप्सी, राऊ और देपालपुर सहित अन्य स्थानों पर व्यापक छापामार कार्रवाई की गई। सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए इंदौर में एक साथ अनेक जगहों पर छापामार कार्रवाई की गई। इसमें बड़ी मात्रा में बारूद और अवैध फटाखे जप्त किये गये। कई फेक्ट्री/गोडाउन और दुकान सील की गई। अवैध निर्माण भी ध्वस्त किये गये। आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है।

आज जिले के हातोद में भी बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध रूप से संग्रहित लगभग 100 किलो बारूद जप्त किया गया। यहां अवैध रूप से फटाखों का निर्माण किया जा रहा था। हातोद में अवैध रूप से बना हुआ गोदाम भी ध्वस्त कर दिया गया।

यह कार्रवाई कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में एडीएम श्री रोशन राय सहित अन्य राजस्व अमले द्वारा की गई। बताया गया कि हातोद में बड़ी कार्रवाई की गई है। यहां से दो लोडिंग वाहन भी जप्त किये गये है। आरोपी राहुल अग्रवाल के विरूद्ध एफआईआर की कार्रवाई की गई है। आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। एसडीएम श्री विनोद राठौर ने बताया कि प्रशासन की नजरों से बचने के लिए फार्म हाउस में अवैध फटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी। गाय का शेड बनाकर 08 गाय भी पाली जा रही थी। जिससे लोगों को आभास हो कि फार्म हाउस में गाय पाली जा रही है। एसडीएम श्री विनोद राठौर ने बताया कि कार्रवाई के दौरान तहसीलदार श्री अनिल पटेल, श्री लोकेश आहूजा सहित पूरी टीम मौजूद थी। उन्होंने बताया कि ग्राम सोनगिर तहसील हातोद स्थित चावड़ा कृषि फार्म हाउस जो लगभग 10 हजार वर्ग फीट क्षेत्रफल में बना हुआ है। यह फार्म हाउस कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 26 रकबा 3.153 हेक्टेयर जो भूमि स्वामी हितेंद्र सिंह पिता बहादुर सिंह एवं आदित्यराज पिता बहादुर सिंह निवासी ग्राम सोनगिर के नाम पर है। इनके खेत पर बना है । इस फार्म हाउस को राहुल पिता रमेश अग्रवाल 41/1 विद्या पैलेस कॉलोनी इंदौर द्वारा 26 मार्च 2025 से कृषि भूमि किराये पर लेने का अनुबंध किया। इसके पश्चात राहुल द्वारा यहाँ शेड का निर्माण किया गया। शेड निर्माण होने के पश्चात अवैध पटाखा फैक्ट्री जिसमें सुतली बम बनाने का कार्य किया जा रहा था। लगभग 15 दिन से फैक्ट्री में अवैध पटाखा निर्माण कार्य किया जा रहा था । मौके से विजय पिता दौलत सिंह उम्र 26 वर्ष निवासी अरविंदो हॉस्पिटल के पास पेट्रोल पंप के पास इंदौर, सागर पिता नंदकिशोर प्रजापत उम्र 34 वर्ष निवासी हम्माल कॉलोनी इंदौर, रंजीत पिता सुरेंद्र सिंह ठाकुर निवासी रुकमणी नगर इंदौर को हिरासत में लिया गया एवं दो वाहन मारुति सुपरकैरी वाहन क्रमांक एमपी 09 AG 2508 तथा महिंद्रा वीरो बिना नंबर वाहन जप्त की गई । दोनों वाहनों में काफी मात्रा में तैयार सुतली बम एवं सुतली बम पटाखा निर्माण की सामग्री बड़ी मात्रा में जप्त की गई । 10 हजार वर्गफीट में बने शेड को तोड़ा गया। बिजली के कनेक्शन वाली डीपी भी हटाई गयी।

*सांवेर क्षेत्र में अवैध फटाखा दुकान/गोडाउन में लगी आग की जांच के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई*

एसडीएम सांवेर श्री घनश्याम धनगर ने बताया कि मंगलवार को तहसील सांवेर के ग्राम पंचडेहरिया में आग लगने की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। एसडीएम सांवेर, तहसीलदार सांवेर एवं थाना प्रभारी सांवेर तत्काल मौके पर पहुंचे तथा फायर ब्रिगेड के माध्यम से आग पर काबू पाया गया। जांच के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि ग्राम पंचडेहरिया स्थित शासकीय रास्ता मद की भूमि, सर्वे नंबर 33 पर लगभग 10 हजार वर्ग फीट क्षेत्रफल में राहुल अग्रवाल पिता रमेश चंद्र अग्रवाल निवासी छोटा बांगड़दा इंदौर द्वारा अस्थायी शेड बनाकर पटाखों का अवैध भंडारण किया जा रहा था।

उक्त अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को आज बुधवार को एसडीएम सांवेर श्री घनश्याम धनगर के निर्देशन में राजस्व टीम सांवेर द्वारा तहसीलदार श्रीमती पूनम तोमर के नेतृत्व में पुलिस बल की उपस्थिति में हटाने की कार्रवाई की गई।

*बिचौली हप्सी के ग्राम राजधरा में संचालित फटाखा इकाई को किया गया सील*

इंदौर जिले के बिचौली हप्सी के ग्राम राजधरा में राजस्व अमले द्वारा सना फायर वर्क्स फटाखा इकाई पर आकस्मिक निरीक्षण कर सख्त कार्यवाही की गई है। निरीक्षण दल में एसडीएम श्री अजय भूषण शुक्ला सहित नायब तहसीलदार, पटवारी एवं ग्राम कोटवार शामिल रहे। निरीक्षण के दौरान फटाखा इकाई के संचालक अकरम मंसूरी मौके पर उपस्थित थे। जांच में पाया गया कि फटाखा इकाई में निर्धारित सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन किया जा रहा था। विशेष रूप से सुतली बम को असुरक्षित स्थान पर खुले में सुखाया जा रहा था, जिससे किसी भी समय गंभीर दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। निरीक्षण उपरांत तत्काल कार्यवाही करते हुए संपूर्ण फटाखा इकाई को सील कर दिया गया है तथा मौके पर पंचनामा कार्यवाही संपन्न की गई। कलेक्टर श्री वर्मा के निर्देशानुसार अवैध एवं असुरक्षित गतिविधियों के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

*राऊ क्षेत्र में दो प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई*

राऊ क्षेत्र के एसडीएम श्री गोपाल वर्मा ने बताया कि अवैध रूप से पटाखों का विक्रय करते पाए जाने पर चांद सितारा पटाखा हाउस के विरुद्ध कार्रवाई की गई और प्रतिष्ठान को सील किया गया। इसी तरह एक अन्य निरीक्षण की कार्रवाई में ग्रो वेल फीड प्रोडक्शन यूनिट में आवश्यक अनुमति एवं निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं किया जाना पाया गया, जिस पर प्रशासन द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए यूनिट को सील किया गया।

*देपालपुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित पटाखा फैक्ट्री सील*

देपालपुर क्षेत्र के ग्राम जलोदिया पार में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 162/2 एवं 163/2 भूमि स्वामी आदित्य राज पिता बहादुर सिंह चावड़ा के स्वामित्व की भूमि पर अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री संचालित होने की सूचना प्रशासन को प्राप्त हुई थी। सूचना की पुष्टि हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी देपालपुर श्री राकेश मोहन त्रिपाठी के निर्देशानुसार बुधवार को कार्यपालिक दण्डाधिकारी श्री नागेन्द्र त्रिपाठी के द्वारा निरीक्षक पुलिस थाना देपालपुर श्री रंजीत सिंह बघेल एवं अन्य पुलिस टीम व राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से मौके का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त स्थल पर बिना वैध अनुमति, लाइसेंस के पटाखा निर्माण संबंधी गतिविधियाँ की जा रही थीं, जो नियमों के विरुद्ध हैं। निरीक्षण के समय मौके पर कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं पाया गया। सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से मौके पर कोई संसाधन उपलब्ध नही थे। मौके पर उपलब्ध सामग्री, (पटाखा सुतलीबम) 13 बोरी व पटाखा बनाने की सामग्री लगभग 05 बोरी (100 कि.ग्रा.) स्थल पर पाई गई, जो कि सील किया गया तथा नियमानुसार पंचनामा तैयार किया गया। पंचनामा एवं सीलिंग की कार्यवाही पुलिस एवं राजस्व अमले की उपस्थिति में संपन्न की गई। उक्त अवैध गतिविधि विस्फोटक अधिनियम एवं अन्य संबंधित नियमों का उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

*सांवेर क्षेत्र में गैस सिलेंडरों के क्रय-विक्रय, भण्डारण करने वालों के विरूद्ध की गई बड़ी कार्रवाई*

आज जिले के ग्राम सोलसिंदा तहसील सांवेर में अवैधानिक रूप से एलपीजी गैस सिलेण्डरों के भण्डारण की सूचना प्राप्त होने पर एसडीएम सांवेर श्री घनश्याम धनगर के मार्गदर्शन पर तसीलदार श्रीमती पूनम तोमर द्वारा मय पुलिस बल के जांच की गई। जिसमें ग्राम सोलसिंदा की भूमि सर्वे नम्बर 330/2/1 जो कि रियाजुलहसन पिता रईसउल हसन के खेत में निर्मित टीन शेड में घरेलु गैस के 22 एलपीजी सिलेण्डर रखे हुए पाए गए। उक्त जांच में पाया गया कि जय श्री महाकाल गैस चुल्हा सेल्स एण्ड सर्विस के प्रोप्रायटर विनोद जायसवाल पिता मोहनलाल जायसवाल द्वारा उक्त गैस सिलेण्डर का भण्डारण किया गया है। प्रोपराइटर से उक्त गैस सिलेण्डर के स्टॉक के संबंध में सक्षम अनुमति मांगे जाने पर प्रोप्रायटर द्वारा सक्षम अनुमति/अनुज्ञा प्रस्तुत नहीं की गई। जिसके पश्चात सभी गैस सिलेण्डरों को जप्त कर इण्डेन एवं एचपी की टंकियों की गैस एजेन्सी मॉ तुलजा गैस एजेन्सी धरमपुरी के सुपुर्द किया गया।

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साथ ही ग्राम सोलसिंदा में जय श्री महाकाल गैस चुल्हा सेल्स एण्ड सर्विस के प्रोप्रायटर विनोद जायसवाल पिता मोहनलाल जायसवाल की दुकान का औचक निरीक्षण भी किया गया। जिसमें घरेलु गैस टंकी 27 एवं व्यवसायिक सिलेण्डर 03 खाली पाई गई। प्रोप्राइटर से उक्त संबंध में सक्षम अनुमति मांगे जाने पर उनके द्वारा कोई सक्षम अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई। जिसके पश्चात उक्त गैस सिलेण्डरों को जप्त कर इण्डेन एवं एचपी की टंकियों की गैस एजेन्सी मॉ तुलजा गैस एजेन्सी धरमपुरी के सुपुर्द किया गया।

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कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने कहा है कि जनसुरक्षा, कानून व्यवस्था एवं शासकीय नियमों के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कलेक्टर श्री वर्मा के निर्देशानुसार जिले में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध प्रशासन की यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।