Income Tax: राज्यपाल ने दी अधिनियम को मंजूरी, अब मंत्री खुद भरेंगे अपना इनकम टैक्स
भोपाल: प्रदेश के मंत्रियों का आयकर अब सरकार नहीं भरेगी बल्कि वे खुद भरेंगे, राज्यपाल ने मध्यप्रदेश मंत्री वेतन तथा भत्ता संशोधन अधिनियम को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब यह संशोधन अधिनियम प्रदेश में लागू हो गया है।
मध्यप्रदेश मंत्री वेतन तथा भत्ता अधिनियम में संशोधन करने के लिए विधानसभा में संशोधन अधिनियम से जुड़ा विधेयक पेश किया गया था। विधानसभा से पारित होने के बाद इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। अब राज्यपाल ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी है।
इसके लिए मध्यप्रदेश मंत्री वेतन तथा भत्ता संशोधन अधिनियम में मंत्रियों का आयकर राज्य सरकार द्वारा भरे जाने के लिए लागू की गई धारा नौ क को समाप्त कर दिया गया है। इस धारा के हटने के बाद अब मंत्रियों को प्राप्त होने वाले वेतन तथा भत्तों का हिसाब अब मंत्रियों को खुद रखना होगा और इस पर लगने वाले आयकर का हिसाब-किताब तैयार कर खुद आयकर विभाग को वेतन और भत्तों पर आयकर जमा करना होगा। इसके पहले यह प्रावधान था कि मंत्रियों के वेतन भत्तों पर आयकर सरकार जमा करती थी।
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रियों को दिए जाने वाले वेतन भत्तों की गणना कर हर साल उनका आयकर भरता था। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने विधानसभा के बजट सत्र में यह घोषणा की थी कि अब वे स्वयं और मंत्री खुद अपने वेतन भत्तों पर आयकर जमा करेंगे। सरकार यह जमा नहीं करेगी। इससे जुड़े मध्यप्रदेश मंत्री वेतन तथा भत्ता संशोधन अधिनियम में अब संशोधन कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी अपना आयकर स्वयं जमा करने की घोषणा कर चुके है। इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग इनके वेतन भत्तों पर भी आयकर जमा नहीं करेगा।