Income Tax Slab : 87,500 रुपए महीना कमाई है, तो नहीं देना होगा इनकम टैक्स!

वित्त मंत्री ने बदल दिए नियम, अब टैक्स बचाने के नए रास्ते खुले!

10526

New Delhi : वित्त मंत्री इस बार के बजट में इनकम टैक्स भरने वालों को नई ख़ुशी देगी। अगर आपकी भी इतनी इनकम है और टैक्स भरते हैं, तो अब आपको फायदा होगा। आपकी सैलरी 10.5 लाख रुपए है, तो इस सैलरी पर भी 100 फीसदी टैक्स बचा सकते हैं। आपको इतनी इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं भरना होगा। कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं!

इस समय आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। इसके बाद भी साढ़े 10 लाख तक की सैलरी पर भी एक भी टैक्स नहीं देना होगा। अगर किसी भी व्यक्ति की सालाना आय 10 लाख 50 हजार रुपए है तो आपको 50 हजार रुपए का सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। इस स्थिति में टैक्सेबल इनकम 10 लाख हो जाती है। जानकारी के मुताबिक, सरकार इस बार के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 से बढ़ाकर 70 हजार रुपए तक कर सकती है।

80-सी में मिलेगी डेढ़ लाख की छूट

इन सबके अलावा आप इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 की धारा 80सी के तहत पूरे 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। इसमें एलआईसी, पीपीएफ समेत कई तरह की सुविधाएं आती हैं। इस हिसाब से आपकी टैक्सेबल इनकम सिर्फ साढ़े 8 लाख रुपए रह जाती है।

यहां मिलेगी 50,000 की छूट

इसके अलावा आपको इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 की धारा 80CCD के तहत NPS के जरिए भी टैक्स बचा सकते हैं। आपको 50,000 रुपये तक की छूट मिलेगी यानी आपकी टैक्सेबल इनकम अब सिर्फ 8 लाख रुपए रह जाएगी।

यहां मिलेगी 2 लाख की छूट

अगर आपने कोई भी मकान खरीद रखा है या फिर आपके नाम पर कोई भी होम लोन है तो इसमें भी आपको इनकम टैक्स छूट का फायदा मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट 24B के तहत आपको इसमें पूरे 2 लाख तक की छूट मिलती है। इस हिसाब से आपकी टैक्सेबल इनकम सिर्फ 6 लाख रुपये रह जाएगी।

इंश्योरेंस करवा कर ले तो छूट

आप इनकम टैक्‍स की धारा 80D के तहत 75,000 रुपये का क्लेम कर सकते हैं। आप अपने परिवार के लिए भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। ऐसा करने से आपकी टैक्सेबल इनकम सिर्फ 5 लाख 25 हजार रुपये रह जाएगी।

25 हजार की छूट यहां मिलेगी

इन सबके अलावा अगर आप किसी भी संस्था के साथ जुड़े हैं तो आप दान के जरिए भी 25 हज़ार रुपए तक की टैक्स छूट पा सकते हैं। इसमें आप टैक्स की धारा 80G के तहत क्लेम कर सकते हैं। इस छूट का फायदा लेने के बाद में आपकी टैक्सेबल इनकम सिर्फ 5 लाख रुपये रह जाती है जिस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है।