Indore News: कलेक्टर ने कुख्यात अपराधी मोहम्मद सोहेल को किया रासुका में निरुद्ध

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इंदौर: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह ने कुख्यात अपराधी मोहम्मद सोहेल को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के अंतर्गत विरोध करने के आदेश जारी किए हैं।

मोहम्मद सोहेल पिता मोहम्मद मेहबूब, उम्र 20 साल निवासी 2 खान कालोनी, साई मंदिर के पास, बंडा बस्ती, महू, इन्दौर, जिला इन्दौर कुख्यात अपराधी है, गौमांस का व्यापार कर रहा था, जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द बिगडने का ख़तरा होकर वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। गत 6 मार्च 2022 को एक टाटा एस क्रमांक एमपी 09 टीए 9288 जिसमें गाय का मांस भरा हुआ पाया गया जो बेचने के लिए राउ लेकर जा रहा है की सूचना प्राप्त हुई। मुखबीर के बताए अनुसार टाटा मैजिक की घेराबंदी कर रोका गया एवं अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर वाहन चालक ने अपना नाम मोहम्मद सोहेल पिता मोहम्मद मेहबूब बताया। वाहन को चैक करने पर अंदर अवैध रूप से 580 किलो मांस रखा होना पाया गया। पशु चिकित्सक ने प्रथम दृष्टया कैटल का मांस होना बताया। मांस ले जाने के संबंध में पूछताछ करने पर कोई लायसेंस नहीं होना बताया जिस पर अपराध क्रमांक 120 / 2022 धारा 5, 9 वृठि धारा 6, 7, 10 म.प्र. गौ वंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

गत 13 मार्च 2022 को हिंदू संगठनों द्वारा एक विशाल रैली निकाल कर काफी संख्या में आक्रोशित हिंदू संगठनों के युवाओं द्वारा थाना पर ज्ञापन दिया गया कि गत 6 मार्च 2022 को गौ मांस से भरा वाहन जप्त किया गया है उसमें हिन्दू समाज आहत हुआ है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुॅची है। आरोपी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो व्यापक स्तर पर जन आन्दोलन करेंगे। थाना क्षेत्र में तनाव व्याप्त हुआ तथा बड़ी संख्या में दोनों समुदाय के लोग आमने सामने हो गए। साम्प्रदायिक दंगे की स्थिति निर्मित होने लगी। बमुष्किल भारी पुलिस बल लगाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। समय पर पुलिस बल कार्यशील नहीं होता तो निष्चित ही गंभीर लोक व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की संभावनाएँ हो गई थी।

पुलिस उपायुक्त जोन-4 जिला इन्दौर के प्रतिवेदन एवं थाना प्रभारी भंवरकुआ के कथन से सहमत होते हुए जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा मोहम्मद सोहेल पिता मोहम्म्द मेहबूब उम्र 20 साल निवासी 2 खान कालोनी, साई मंदिर के पास बंडा बस्ती, महू, इन्दौर, जिला इन्दौर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत् गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं।