Indore News: अवैध रूप से संचालित आटो रिक्शा के रजिस्ट्रेशन होंगे रद्द

वाहन के फिटनेस, परमिट, बीमा आदि समस्त दस्तावेजों का नवीनीकरण अनिवार्य

574

Indore News: अवैध रूप से संचालित आटो रिक्शा के रजिस्ट्रेशन होंगे रद्द

इंदौर: जिले में संचालित ऑटो रिक्शा वाहन स्वामी, जिनके द्वारा नियमानुसार अपनी वाहनों का फिटनेस, परमिट प्राप्त नहीं किया गया है अथवा अपने दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं कराया गया है, उन्हें परिवहन विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि वे 15 दिवस में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में उपस्थित होकर नियमानुसार देय शुल्क/ दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने वाहनों के फिटनेस, परमिट प्राप्त कर लें, अन्यथा ऐसे अवैध संचालित ऑटो रिक्शा वाहनों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 53 के उपधारा (1)(ख) एवं धारा 54 में विहित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर पंजीयन निलंबन / रद्द करने की कार्यवाही की जायेगी।

 

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में ऑटो रिक्शा वाहनों की चैकिंग के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया है कि यात्री ऑटो रिक्शा वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहन का पंजीयन कराते समय सभी आवश्यक दस्तावेज एवं मध्य प्रदेश कराधान अधिनियम के तहत देय जीवनकाल कर का संदाय कर पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है किंतु कई वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहनों का नियमानुसार फिटनेस कराया जाकर परमिट प्राप्त नहीं किया जाता है तथा इसके पश्चातवर्ती समय में भी कतिपय कारणवश कई वाहन स्वामियों द्वारा अपनी वाहनों का फिटनेस, बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र, परमिट इत्यादि दस्तावेजों का नियमानुसार नवीनीकरण भी नहीं कराया जा रहा है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा एक प्रकरण में अवैध रूप से संचालित ऑटो रिक्शा पर प्रभावी कार्यवाही कर विनिश्याचक अंकुश लगाने के निर्देश दिये है ।

इसी क्रम में परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा भी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। निर्देशों के पालन में उक्त कार्यवाही की जा रही है।