
Indore News: चरस, एमडी का व्यापार करने वाले फरार 2 आरोपियों पर ईनामी राशि की घोषणा
इंदौर: नारकोटिक्स विंग इंदौर के उप पुलिस महानिरीक्षक श्री महेश चंद जैन ने अवैध रूप से चरस, एमडी का व्यापार करने वाले दो फरार आरोपियों के विरूद्ध गिरफ्तारी हेतु ईनामी राशि की घोषणा की है। फरार आरोपी लादेन पिता मुस्ताक खान, निवासी रूनिजा जिला मंदसौर पर 10 हजार रूपये तथा फैजान खान पिता नदीम खान निवासी श्रीनगर एक्सटेंशन छोटी खजरानी इंदौर पर 5 हजार रूपये ईनामी राशि की घोषणा की गई है।
बताया गया कि 21 अक्टूबर 2023 को मुखबिर की सूचना पर निरीक्षक वरसिंह खडिया द्वारा पोलोग्राउंड, इंदौर में एसबीआई बैंक के पास दबिश दी गई। मौके से आरोपी सुजल काले निवासी बक्सी गली /सुविधी नगर, इंदौर को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से लगभग डेढ़ लाख रूपये कीमत की 150 ग्राम चरस जप्त की गई। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में खुलासा हुआ कि जप्त चरस फरार आरोपी फैजान खान पिता नदीम खान, निवासी श्रीनगर एक्सटेंशन, छोटी खजरानी, इंदौर से प्राप्त की गई थी। आरोपी फैजान खान पिता नदीम खान घटना दिनांक से लगातार फरार है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु अनेक प्रयास किए गए परंतु सफलता नहीं मिली।
इसी तरह दूसरे मामले में मुखबिर की सूचना पर यह ज्ञात हुआ कि रिहान शेख निवासी डग राजस्थान अवैध रूप से मादक पदार्थ एमडी की सप्लाई करता है तथा वह 18 अक्टूबर 2025 को सरवटे बस स्टैंड इंदौर में डिलेवरी देने आने वाला है। सूचना पर उप निरीक्षक अजय शर्मा द्वारा टीम सहित दबिश दी गई। रेलवे अंडरब्रिज सरवटे बस स्टैंड के पास आरोपी रिहान शेख को पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 65 ग्राम एमडी जप्त की गई। जिसकी कीमत लगभग साढ़े 6 लाख है।
आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। विवेचना में खुलासा हुआ कि जप्त एमडी फरार आरोपी लादेन पिता मुस्ताक खान निवासी रूनिजा जिला मंदसौर से लायी गई थी। उक्त आरोपी घटना दिनांक से फरार है तथा गिरफ्तारी हेतु कई प्रयासों के बावजूद नहीं मिल रहा है।
प्रकरणों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उप पुलिस महानिरीक्षक नारकोटिक्स विंग इंदौर श्री महेश चंद जैन ने फरार दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु ईनाम राशी की उदघोषणा की गई है। जो कोई व्यक्ति इन दोनों आरोपियों को विधि प्रक्रिया अनुसार गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तारी करवाएगा या गिरफ्तारी कराने के लिये सूचना देगा, ऐसे व्यक्ति को नगद राशि ईनाम स्वरूप प्रदान की जायेगी। यदि सूचनाकर्ता चाहेगा तो उसका नाम गोपनीय रखा जायेगा। एक से अधिक सूचनाकर्ता अथवा पुलिस अधिकारी/कर्मचारी होने पर ईनाम वितरण के संबंध में अंतिम निर्णय उप पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स विंग इंदौर का मान्य होगा।





