इन्दौर: इंदौर की लोकायुक्त टीम ने खकनार तहसील के नितिन सेन पिता शंकर सेन की शिकायत पर नेपानगर (बुरहानपुर) के SDM (राजस्व) दीपक चौहान, SDM ऑफिस के बाबू किशन कनेश और दरियापुर के सूर्यपाल सिंह पिता पिता सुमेर सिंह को रिश्वत के एक मामले में आरोपी बनाया है।
लोकायुक्त कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार जमीन के मामले में आवेदक साजनी गांव के श्रीचंद झोले से 5 लाख की रिश्वत मांगी गई थी।
जानकारी के अनुसार श्रीचंद झोले ने सात-आठ साल पहले 3000 वर्गफीट जमीन खरीदी थी। बाद में लोन लेने के लिए उस जमीन की रजिस्ट्री अपने पिता के नाम से करवा दी। SDM (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) नेपानगर ने उन्हें बताया कि इस जमीन के बारे में उन्हें शिकायत मिली है कि आवेदक ने इसे अवैध रूप से किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से अवैधानिक रूप से खरीदी और अपने नाम करा लिया।
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लोकायुक्त की विज्ञप्ति के अनुसार आवेदक से प्रकरण के निराकरण के लिए 5 लाख की रिश्वत मांगी गई। लेकिन, बातचीत में काम डेढ़ लाख में करने का सौदा हुआ और 50 हज़ार रुपए आवेदक से ले भी लिए गए।
लोकायुक्त को मिली शिकायत के बाद आवेदक की शिकायत के आधार पर, रिकॉर्डिंग कराई गई। बातचीत के अनुसार, शेष राशि के लिए SDM कार्यालय के बाबू किशन कनेश ने बताया कि दरियापुर कर सूर्यपाल सिंह को दे दी जाए। जिस पर 22 सिंतबर को रिश्वत की शेष राशि एक लाख रुपए लेते हुए सूर्यपाल सिंह पिता सुमेर सिंह को रंगे हाथों पकड़ लिया गया।
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लोकायुक्त पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगामी कार्रवाई की जा रही है।