Information About Increased Fees Till Tomorrow : निजी स्कूलों को 8 जून तक देना होगी बढ़ी फीस की जानकारी, अन्यथा जुर्माना!
Bhopal : निजी स्कूल संचालकों की नियमों से परे फीस वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, इस बार लोक शिक्षण संचालनालय ने निजी स्कूलों की इस मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए सख्ती की है। संचालनालय ने यह निर्देश दिए हैं कि पोर्टल पर पिछले साल और इस वर्ष की निर्धारित स्कूल फीस की राशि दर्ज की जाए। इसके लिए 8 जून तक की समयसीमा की तय की गई है।
लोक शिक्षण संचालनालय संचालक केके द्विवेदी ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें स्पष्ट किया है कि निजी स्कूल संचालक पोर्टल पर फीस वृद्धि की जानकारी दर्ज नहीं की है। मनमानी फीस वृद्धि अभिभावकों पर बोझ बनती जा रही है। इसलिए इस बार फीस रेगुलेटरी एजेंसी जल्द सक्रिय हो। जो स्कूल पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज नहीं कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और जुर्माना भी लगाया जाए।
दरअसल, पहले स्कूलों द्वारा फीस की जानकारी अपलोड करने की प्रक्रिया का निर्धारित शुल्क एक हजार से 5 हजार रुपए था। जुर्माने का प्रावधान नहीं था। लेकिन, अब प्रावधान किया गया है। 2 हजार या अधिक छात्र संख्या वाले स्कूल अगर 8 जून तक फीस अपलोड नहीं करेंगे तो उन पर 25 हजार का जुर्माना लगेगा।
● 1001 से 2000 तक छात्र संख्या वाले स्कूलों पर 15 हजार जुर्माना।
● 501 से एक हजार तक छात्र संख्या संख्या वाले स्कूलों पर 10 हजार और जुर्माना।
● 500 तक की छात्र संख्या वाले स्कूलों पर 5 हजार रुपए जुर्माना लगेगा।
लोक शिक्षण कार्यालय से निकला यह आदेश एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों स्कूलों पर लागू होगा।