
Inspection of Canteens : इंदौर के स्कूलों और कॉलेजों की कैंटीनों का प्रशासन की चार टीमों ने निरीक्षण कर कमियां निकाली!
Indore : कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा गत दिवस आयोजित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में जिले के स्कूल-कॉलेज कैंटीनों का निरीक्षण करने के निर्देश खाद्य विभाग के अधिकारियों को दिए थे। सोमवार को अपर कलेक्टर गौरव बैनल के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की चार टीमों द्वारा शहर के चार प्रमुख विद्यालयों में निरीक्षण की कार्रवाई की गई।
निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के 34 मसाले संग्रहित किए गए। खाद्य सुरक्षा से जुड़े खाद्य पदार्थों के भंडार, खाद्य सुरक्षा से जुड़े खाद्य पदार्थों के भंडार, खाद्य सुरक्षा से संबंधित खाद्य पदार्थों की प्रक्रिया का आकलन किया गया। डेली कॉलेज के केंटिन का औचक निरीक्षण टीम ने किया, जिसमें पनीर, काजू और अन्य सामग्री शामिल हैं। इसी प्रकार इंस्टिट्यूट कुज़लैंड इंटरनेशनल स्कूल झलारिया के केंटिन से घी, आटा, बेसन, तेल समेत कुल मिलाकर 10 के सैंपल लिए गए। श्री सत्य साईं विद्या विहार एबी रोड का निरीक्षण कर दाल, सब्जी, काला नमक, पनीर, मूँगफली तेल के 6 नमूने लिए गए। इसके अलावा दिल्ली पब्लिक स्कूल निपानिया से पनीर, दही, गुलाब जामुन, मगज, सब्जी, दाल, मसाला, केचप , सिरका और नमक समेत 11 मसालों के सैंपल लिए गए।

बिंदुओं के आधार पर निरीक्षण
सभी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत विभिन्न मानकों के आधार पर निरीक्षण किया गया। जिसमें प्रमुख रूप से परिसर की सफाई, फूड हैंडलर्स की व्यक्तिगत स्वच्छता, भोजन सामग्री एवं रॉ मटेरियल के भंडार की व्यवस्था, परिसर की कीट प्रबंधन प्रणाली, पिरामिड व्यवस्था आदि का आकलन किया गया। सभी स्कूलों में साफ-सफाई की व्यवस्था उचित पायी गई। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक कमियों जानकारी दी गई।
सभी व्यंजनों के लिए निर्देश
सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने के बाद निर्देश दिए गए कि हैंडलर्स की व्यक्तिगत सफाई की जाए, असेंबली में पेस्ट कंट्रोल रूप से बनाया जाए, एनएबीएल से प्राप्त आवश्यक सामग्री से नियमित किया जाए, रॉ मटेरियल एवं तैयार खाद्य सामग्री की समय-समय पर जांच की जाए, रॉ मटेरियल का किराने की दुकान की जांच की जाए, प्लास्टिक के बर्तनों की दुकान पर एवं जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थों की जांच की जाए।
सभी सुरक्षा परिसरों में दस्तावेज संबंधी कमियां सुधारात्मक और खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 के दस्तावेज दिए गए। जिसके अनुसार सभी स्कूल प्रबंधन को सुधारात्मक कार्रवाई कार्यक्रम समयबद्ध निर्देश जारी किए गए। जिनमें सुधार कार्यों को 15 दिन का समय दिया गया है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा सतत पर्यवेक्षक आगे भी जारी रहेगा।





