खुले में मछली विक्रय ना करने की दी हिदायत, उल्लघंन करने पर होगी कार्यवाहीं!
Ratlam : शासन निर्देशानुसार खुले में तथा बिना अनुमति पत्र (लायसेंस) पशु मांस तथा मछली के विक्रय के प्रतिबंधित के तहत की जा रही कार्यवाहीं के तहत निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा जावरा रोड़ पर खुले में मछली विक्रय करने वाले 12 विक्रेताओं को खुले में मछली का विक्रय ना करने की समझाईश दी गई।
नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अमला जावरा रोड़ पंहुचा, वहां 12 मछली विक्रेता जो कि खुले में मछली का विक्रय कर रहें थे उनको अवगत कराया गया कि शासन निर्देशानुसार खुले में पशु मांस तथा मछली का विक्रय प्रतिबंधित किया गया हैं, इस हेतु वे खुले में मछली का विक्रय ना करें। अपनी दुकानों अपनी दुकानों को ग्रीन नेट या प्लास्टिक से कवर करके रखें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। समझाइश उपरांत मछली विक्रेताओं ने अपनी दुकानों में ग्रीन नेट लगाने की बात पर सहमति जताई।