Insurance Claims : सड़क हादसे में मृत शिक्षक के परिजनों को 71 लाख क्लैम के आदेश!
Indore : चार साल पहले एक सरकारी स्कूल के शिक्षक संजय पाटीदार की नौकरी से लौटते समय डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी थी। इसके बाद शिक्षक के परिवार ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण इंदौर में दावा पेश किया। प्रस्तुत साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद मृतक के परिजनों के पक्ष में 71,24,500 का अवार्ड पारित किया। इस अवार्ड पर आवेदन पत्र दिनांक से 6% वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान भी किया जाएं।
सरकारी स्कूल के शिक्षक की चार वर्ष पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद मोटर साइकिल से घर लौट रहे थे। पीछे से आए डंपर के चालक ने लापरवाही पूर्वक उनकी मोटर साइकिल को टक्कर मार दी। शिक्षक को गंभीर चोट आई और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शिक्षक के परिवार में वे एकमात्र कमाने वाले थे। उनकी मौत के बाद पत्नी, बच्चों और माता-पिता ने डंपर का बीमा करने वाली बीमा कंपनी के खिलाफ क्लेम प्रस्तुत किया। कोर्ट ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह शिक्षक के परिजनों को 71 लाख 24 हजार 500 रुपए का भुगतान करे। इस रकम पर दावा प्रस्तुति की दिनांक से 6% ब्याज भी देना होगा।
हादसा 28 जून 2018 का है जब शासकीय स्कूल धरगांव में पदस्थ शिक्षक संजय पाटीदार नौकरी पूरी कर शाम करीब साढ़े 5 बजे घर जा रहे थे। प्रतीक्षा ढाबे के पास मोड़ पर पीछे से आए डंपर (एमपी-09 एचएच 0357) के चालक ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। 38 वर्षीय शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पत्नी जागृति, पुत्री श्रेया, पुत्र पार्थ, माता लक्ष्मी और पिता ताराचंद पाटीदार ने एडवोकेट गोविंद आर मीणा के माध्यम से डंपर का बीमा करने वाली श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया।
मूल्यांकन के बाद अवार्ड किया पारित किया गया। नवम सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण इंदौर ने एडवोकेट मीणा द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद मृतक संजय पाटीदार के स्वजन के पक्ष में 71,24,500 का अवार्ड पारित किया। न्यायालय ने बीमा कंपनी को यह आदेश भी दिया है कि वह उक्त अवार्ड राशि पर आवेदन पत्र प्रस्तुति दिनांक से 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान भी आवेदकगण को करे।