त्यौहारों के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों की सघन जांच लगातार जारी,2 दिन में लिए गए खाद्य पदार्थों के 58 नमूने

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त्यौहारों के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों की सघन जांच लगातार जारी,2 दिन में लिए गए खाद्य पदार्थों के 58 नमूने

 

इंदौर: कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देशानुसार इंदौर जिले में रक्षाबंधन पर्व एवं अन्य त्यौहारों के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों की सघन जांच की कार्यवाही लगातार जारी है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा पिछले दो दिवस में विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के कुल 58 नमूने जांच हेतु लिए गये हैं। अपर कलेक्टर श्रीमती सपना लोवंशी के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला इंदौर के संयुक्त दल द्वारा श्री सांवरिया स्वीट नमकीन हीरा नगर से दूध बर्फी, श्री राम नमकीन सांवेर रोड से लौंग सेव एवं रतलामी सेव के नमूने, सावरिया स्वीट सांवेर रोड से दूध बर्फी और मिल्क केक के नमूने, शंकर नमकीन इलेक्ट्रॉनिक काम्प्लेक्स से अलग -अलग नमकीन के 5 नमूने, सुनील नमकीन केंद्र न्यू देवास रोड से नमकीन के 02 नमूने, अल्फ़ा डेरी गीता भवन से दूध और पनीर के दो नमूने, भोपाल पैकिंग कंपनी केयर ऑफ जहांनुमा पैलेस होटल से ब्रेड,दही और मैदा के कुल 3 नमूने, श्री स्वीट्स क्लर्क कॉलोनी से नमकीन के 3 एवं मिठाई के 4 नमूने, केरला स्वीट्स बेकरी ग्रेटर बृजेश्वरी से टोस्ट एवं नमकीन के कुल 2 नमूने, श्री महालक्ष्मी फूड बिचोली मर्दाना से चिक्की के 02 एवं काजू टुकड़ी, मूंगफली दाना टुकड़ी, शक्कर, गुड एवं बादाम गिरी के कुल 5 नमूने लिये गये।

इसी तरह दल द्वारा विकास इंटरप्राइजेज मंगल नगर से डाबर हनी, रियल जूस के कुल 02 नमूने, बबलू डेरी छावनी से दूध का नमूना, सांवरिया डेरी तेजपुर गड़बड़ी से मलाई बर्फी, मधुरम स्वीट्स रेस कोर्स रोड से मिठाई के कुल 7 नमूने, अग्रवाल डेरी उषा गंज छावनी से पनीर और दही के कुल 2 नमूने, TRG फूड्स पिपलियाहाना चौराहा से मिठाई के 7 नमूने, राठी ट्रेडर्स गोपाल बाग से नमकीन, बाबू पेठावाला से 02 मिठाई के नमूने, ललितेश के नमकीन एरोड्रम से पेड़ा एवं मलाई बर्फी के कुल दो नमूने, लक्ष्मीनारायण भेरुलाल जोशी जेल रोड इंदौर से घी के नमूने लिए गए हैं। सभी नमूनों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जांच हेतु खाद्य विश्लेषक भोपाल की ओर भेजा गया है। जिनकी विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्ति उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की जांच की कार्यवाही आगे भी सतत रूप से जारी रहेगी।