IPC: भारतीय दंड संहिता से हटेंगे बनाम, वल्द, साकिन,कैफियत जैसे उर्दू शब्द

मध्यप्रदेश विधानसभा ने अशासकीय संकल्प पारित कर केन्द्र को भेजा

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IPC: भारतीय दंड संहिता से हटेंगे बनाम, वल्द, साकिन,कैफियत जैसे उर्दू शब्द

भोपाल: भारतीय दंड संहिता से बनाम, वल्द, साकिन, कैफियत जैसे शब्द जल्द ही हटाए जाएंगे और उनकी जगह हिंदी के शब्दों का उपयोग किया जाएगा। मध्यप्रदेश विधानसभा में भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा भारतीय दंड संहिता में उपयोग हो रही उर्दू शब्दावली को परिवर्तित कर हिंदी शब्दकोष के शब्दों का उपयोग करने का अशासकीय संकल्प लाया गया था। राज्य सरकार इसे केन्द्र सरकार को भेजकर भारतीय दंड संहिता में शब्दों को बदलने की मांग करेंगी।

यशपाल सिंह सिसोदिया ने विधानसभा में अपने संकल्प के जरिए यह मामला उठाया था। इसमें उर्दू के शब्द अदालत की जगह हिंदी शब्द न्यायालय का उपयोग करने की मांग की है। इसी तरह बनाम के बदले विरुद्ध, वल्द के बदले पिता, साकिन के बदले पता, इल्जाम के बदले आरोप,जुल्म के बदले क्रूरता, हुक्म के बदले आदेश पेश के बदले उपस्थित, दरख्वास्त के बदले अर्जी, मुलाहिजा के बदले देखभाल, जख्मी के बदले घायल, शख्स के बदले व्यक्ति, मेहरबानी के बदले दया, पुश्त के बदले पीछे की ओर, मुनासिबब के बदले ठीक समझना, कैफियत के बदले कारण पूछना और दस्तखत के बदले हस्ताक्षर शब्द का उपयोग करने का संकल्प मध्यप्रदेश विधानसभा ने पारित कर केन्द्र को भारतीय दंड संहिता में इसके अनुसार बदलाव करने की मांग की है। मध्यप्रदेश विधानसभा में सिसोदिया द्वारा लाए गए इस संकल्प को अब सर्वसम्मति से मध्यप्रदेश सरकार केन्द्र सरकार को भेजकर इसे लागू करने की मांग करेगी। आजादी के लंबे समय बाद यह बदलाव होगा।