

IPS Gets Relief from High Court: कैडर विवाद में 2010 बैच के IPS अधिकारी को हाईकोर्ट से मिली राहत
रुचि बागड़देव की रिपोर्ट
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कैडर विवाद में उलझे 2010 बैच के IPS अधिकारी अभिषेक मोहंती को आखिरकार तेलंगाना हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने मोहंती को निर्देश दिया है कि जब तक केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) इस मामले में अपना फैसला नहीं सुना देता, तब तक वह तेलंगाना सेवा में बने रहेंगे।
केंद्र सरकार ने पहले मोहंती को आंध्र प्रदेश कैडर में शामिल होने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ कैट का दरवाजा खटखटाया। कैट से उन्हें तेलंगाना में रहने की अनुमति देने वाली कोई तत्काल राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। राज्य सरकार के आदेश के आधार पर मोहंती तेलंगाना में सेवा करते रहे।
केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नरसिम्हा शर्मा ने तेलंगाना सरकार के उस सरकारी आदेश के बारे में अनभिज्ञता जताई, जिसमें उन्हें राज्य में रहने की अनुमति दी गई थी। पिछले कैट के फैसले का हवाला देते हुए मोहंती के वकील ने तर्क दिया कि सरकारी आदेश अभी भी प्रभावी है और इसलिए मोहंती को तेलंगाना में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि अधिकारी हैदराबाद के निवासी हैं, इसलिए उन्हें तेलंगाना कैडर आवंटित किया जाना चाहिए।