IPS GP Singh: 1994 बैच के IPS अधिकारी जीपी सिंह की सेवाएं बहाल, शासन द्वारा आदेश जारी
विनोद काशिव की रिपोर्ट
रायपुर: छत्तीसगढ़ के 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह, जिन्हें पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था, को केंद्र सरकार ने बहाल कर दिया है। इसी आदेश के आधार पर राज्य सरकार ने भी उनकी बहाली के आदेश जारी कर दिए हैं।
यह घटनाक्रम मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद आया है जिसमें छत्तीसगढ़ के IPS अधिकारी जीपी सिंह के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को खारिज करने के लिए भारत सरकार की चुनौती को खारिज कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को केंद्र की चुनौती पर यह आदेश पारित किया, जिसमें सिंह की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को रद्द करने के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा गया था।
“और चूंकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय/दिल्ली उच्च न्यायालय/कैट, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के सभी अभिलेखों, निर्णयों/आदेशों और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी ने ओए संख्या 2440/2023 में दिनांक 30.04.2024 के निर्णय द्वारा पारित माननीय कैट प्रधान पीठ, नई दिल्ली के निर्देशों का पालन करने का निर्णय लिया है; और, अब अतः, इस मंत्रालय के दिनांक 20.07.2023 के समसंख्यक आदेश के अधिक्रमण में, श्री गुरजिंदर पाल सिंह, IPS को 20.07.2023 से सेवा में बहाल किया जाता है। तदनुसार आदेश दिया जाता है,” गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है।
छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने भी इस संबंध में कल आदेश जारी कर दिए हैं।