IPS Suspended for Fraud : धोखाधड़ी मामले में IPS अधिकारी सस्पेंड!
Ernakulam (Keral) : पुलिस महानिरीक्षक (ट्रेनिंग) गोगुलोथ लक्ष्मण को नकली एंटीक डीलर मोनसन मावुंकल से जुड़े धोखाधड़ी मामले में शामिल होने के कारण शुक्रवार को सेवा से निलंबित कर दिया गया। वे इस मामले में चौथे आरोपी थे। उन्हें पुलिस अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पिछले महीने उन्हें हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा किया गया था। अपराध शाखा ने यह भी बताया कि मामले में उसकी संलिप्तता के सबूत मिले थे।
केरल सरकार ने एंटिक (नकली पुरावशेष) मामले में बड़ा एक्शन लिया। जारी आदेश में सरकार ने कहा कि जांच के दौरान मामले में पुलिस महानिरीक्षक की स्पष्ट संलिप्तता सामने आई। यह भी बताया गया कि इतने ऊंचे पद के पुलिस अधिकारी की संलिप्तता और गंभीर प्रकृति के मामले में उनकी गिरफ्तारी और बाद में जमानत से पुलिस बल की छवि खराब हुई।
राज्य के मुख्य सचिव वेणु द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि आईजी (पुलिस महानिरीक्षक) को अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के नियम 3(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इससे पहले, लक्ष्मण ने भारतीय दंड संहिता की धारा 468 (जालसाजी), 420 (धोखाधड़ी) और अन्य प्रावधानों के तहत दंडनीय विभिन्न अपराधों के लिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध लेकर केरल उच्च न्यायालय का रुख किया था।
गोगुलोथ लक्ष्मण ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उन्हें बिना किसी ठोस सबूत के आरोपी बनाया गया। मूल रूप से चेरथला निवासी मावुंकल अपने पास दुर्लभ और ऐतिहासिक प्राचीन वस्तुओं के होने का दावा करता है। उसे सितंबर 2021 में जिला अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था। अपराध शाखा उसके खिलाफ कई लोगों से 10 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रही है।
मावुंकल की गिरफ्तारी के तुरंत बाद KPCC के अध्यक्ष सुधाकरन, लक्ष्मण सहित विभिन्न वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों, वरिष्ठ नौकरशाहों और कई अन्य लोगों के साथ आरोपी की तस्वीरें सामने आईं। 6 पीड़ितों ने मुख्यमंत्री से संपर्क कर मावुंकल के खिलाफ शिकायत की थी, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय से एर्नाकुलम जिला अपराध शाखा को भेजा गया था।