IPS’s VRS Petition Rejected: हाईकोर्ट ने अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण IPS अफसर की VRS याचिका खारिज की

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MP Cadre IPS posted in CBI

IPS’s VRS Petition Rejected: हाईकोर्ट ने अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण IPS अफसर की VRS याचिका खारिज की

मुंबई: भारतीय पुलिस सेवा में महाराष्ट्र कैडर के 1997 बैच के IPS अफसर अब्दुर रहमान की याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) की मांग कर रहे थे।

रहमान, जिन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम के कारण 2019 में सेवा छोड़ने की घोषणा की थी , तीन अनुशासनात्मक कार्रवाइयों का सामना कर रहे हैं।

हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) की मुंबई बेंच द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा , जिसने पहले उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। रहमान ने मार्च 2018 में राज्य सरकार के समक्ष एक आवेदन दायर किया था और सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी थी। इसे केंद्र सरकार ने जून 2018 में खारिज कर दिया था क्योंकि उन्हें सतर्कता के दृष्टिकोण से निर्दोष पाया गया था और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित थी या विचाराधीन थी।

रहमान ने कहा कि उन्हें 2019 में विभागीय कार्यवाही से मुक्त कर दिया गया था और इस आदेश के बाद ही उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए राज्य से फिर संपर्क किया। इसके बाद राज्य ने रहमान के अनुरोध को केंद्र के पास भेज दिया, जिसमें यह भी उल्लेख किया गया कि उनके खिलाफ तीन अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है।