IRS Officer Changes Gender: केंद्र ने IRS अधिकारी को लिंग और नाम बदलने की अनुमति दी,M अनुसूया बनी M अनुकाथिर सूर्या!

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IRS Officer Changes Gender:
केंद्र ने IRS अधिकारी को लिंग और नाम बदलने की अनुमति दी,M अनुसूया बनी M अनुकाथिर सूर्या!

हैदराबाद: हैदराबाद में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के मुख्य आयुक्त के कार्यालय में संयुक्त आयुक्त के पद पर कार्यरत M अनुसूया अब M अनुकाथिर सूर्या कहलाएगी। उन्होंने
अपना नाम बदलकर एम अनुकाथिर सूर्या करने तथा लिंग को महिला से पुरुष करने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया था।

हैदराबाद स्थित भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी के नाम और लिंग परिवर्तन के अनुरोध को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है।
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग (केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड) के अवर सचिव द्वारा हस्ताक्षरित एक कार्यालय आदेश में कहा गया है कि अनुसूया के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है और अधिकारी को “अब से सभी आधिकारिक अभिलेखों में श्री एम अनुकाथिर सूर्या के रूप में पहचाना जाएगा”।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार, सुश्री एम अनुसूया IRS वर्तमान में मुख्य आयुक्त के तौर पर तैनात हैं. वहीं, उन्होंने अपना नाम एम अनुसूया से बदलकर अनुकाथिर सूर्या एम करने और लिंग को महिला से पुरुष करने का अनुरोध किया था. जिसके बाद अब से चीफ कमिश्नर अधिकारी को सभी आधिकारिक कागजातों में अनुकाथिर सूर्या एम के तौर पर जाना जाएगा.

जानिए कैसे होता है जेंडर चेंज?

दरअसल, जेंडर चेंज सर्जरी कराना एक चुनौतियों से भरा काम होता है. इसका खर्च भी लाखों में आता है और इस सर्जरी को कराने से पहले मानसिक तौर पर भी तैयार रहना पड़ता है. जेंडर चेंज कराने के इस ऑपरेशन के कई लेवल होते हैं. ये प्रक्रिया काफी लंबे समय तक चलती है. महिला से पुरुष बनने के लिए करीब 32 तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है. पुरुष से महिला बनने में 18 चरण होते हैं. सर्जरी को करने से पहले डॉक्टर ये भी देखते हैं कि लड़का और लड़की इसके लिए मानसिक तौर से तैयार हैं या नहीं.

जेंडर चेंज करने के लिए क्या कानूनी प्रावधान हैं?

जेंडर चेंज करने के लिए सबसे पहले आवेदन करना होता है. उसके बाद आवेदन पर कार्यवाही होती है. एक बार जब व्यक्ति लिंग को बदलने का फैसला कर लेता है तो उसे एक हलफनामे का मसौदा तैयार करना होता है. इस हलफनामे में लिंग परिवर्तन की घोषणा की जाती है. इसमें नाम, पिता का नाम, पता, आयु और लिंग बताना होता है. साथ ही यह हलफनामा एक स्टांप पेपर पर नोटरीकृत होना चाहिए.

इस कड़ी में दूसरा कदम है उस शहर के एक प्रमुख समाचार पत्र में विज्ञापन देना. जिसके बाद आवेदन को जमा करने के बाद संबंधित विभाग उस आवेदन की समीक्षा करता है, जिसे लिंग परिवर्तन अधिसूचना ई-गजट में प्रकाशित किया जाएगा।