Itarasi News: बलात्कार के आरोपी को दस वर्ष की सजा

953
Ratlam News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को हुआ 10 वर्ष का कठोर कारावास

इटारसी से चंद्रकांत अग्रवाल की रिपोर्ट

इटारसी। न्यायालय द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश कु. सविता जड़िया इटारसी द्वारा आज आरोपी विनोद वेदरा को धारा 376 (2)N में 10 वर्ष का कारावास व 1000 रुपये जुर्माना किया गया। आरोपी पूर्व से ही जेल में है ।

अति जिला लोकअभियोजक भूरे सिंह भदौरिया ने अनुसार घटना इस प्रकार है कि आरोपी विनोद वेदरा ठेकेदारी का काम करता था। जहाँ अभियोत्री का पति काम करता था । शादी के 12 साल तक जब बच्चे नही हुए तो विनोद ने कहा कि बाबा की बैठक करना पड़ेगी तो बच्चे हो जाएंगे तो उसके पति ने अपनी पत्नी को बताई तो वह राजी हो गई और 15 नबम्बर 19 को रात 8 बजे पत्नी को लेकर उसके घर गया तो आरोपी बोला ये मेरी बहन समान ही है, तुम जाओ अब मैं पूजा पाठ करके उसे घर छोड़ आऊंगा।

श्री भदौरिया ने बताया कि इसके बाद आरोपी विनोद वेदरा ने उसे नहाने के लिए बोला वा फिर कहा कि पूरे कपड़े उतारकर आओ। फिर उसने उसकी मर्जी के खिलाफ उससे बलात्कार किया और उसकी नग्न तस्वीरे अपने मोबाइल से खीचकर उसे डराने लगा और फोटो वायरल करने की धमकी देता रहा , तो परेशान होकर अभियोत्री ने सारी बातें अपने पति को बता दी तो आरोपी ने गुस्से में आकर , नग्न तस्वीरे उसके पति के नम्बर पर वाट्सअप कर दी।

इसके बाद अभियोत्री ने आरोपी के खिलाफ थाना पथरौटा में अपराध दर्ज कराया जिस पर आरोपी विनोद वेदरा के खिलाफ धारा 376(2)N ipc ओर 67 A आई टी एक्ट का अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर पेश किया जिसमें आज तक आरोपी की अपराध की गंभीरता को देखते हुए समाज मे बढ़ रही अपराध की प्रवृत्ति देखते हुए जमानत नही हुई और आरोपी आज फैसला होने तक जेल में ही था।

न्यायालय कु. सविता जड़िया द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए कठोर रुख अपनाते हुए आरोपी विनोद वेदरा को धारा 376(2)N में 10 वर्ष का कारावास व 1000 जुर्माने से दंडित किया। विवेचना अधिकारी की गलती के कारण नग्न फोटो की सीडी ओर फोटो पेश न करने के कारण आई टी एक्ट 67 A में दोषमुक्त किया गया। शासन की ओर से अति जिला लोकअभियोजक इटारसी भूरे सिंह भदौरिया और राजीव शुक्ला द्वारा पैरवी की गई।