Jhabuaअवैध उत्खनन पर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई: बिलीडोज में जैन डेवलपर के संचालकों पर ₹33.61 लाख का अर्थदण्ड

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Jhabua अवैध उत्खनन पर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई: बिलीडोज में जैन डेवलपर के संचालकों पर ₹33.61 लाख का अर्थदण्ड

Jhabua: जिले में अवैध खनन पर शिकंजा कसते हुए प्रशासन ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम बिलीडोज (तहसील झाबुआ) में हुए अवैध उत्खनन प्रकरण में खनिज विभाग ने जैन डेवलपर के संचालक मनोहरलाल छाजेड निवासी पारा और दीपक भण्डारी निवासी जगमोहनदास मार्ग, झाबुआ पर ₹33,61,590 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। यह कार्रवाई कलेक्टर नेहा मीणा के निर्देश पर की गई।

 

*सर्वे नंबर 133 और 137 पर मुरूम की खुदाई*

खनिज अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार बिलीडोज गांव के सर्वे नंबर 133 और 137 पर बिना अनुमति मुरूम (भू-भराव सामग्री) का उत्खनन किया जा रहा था। जानकारी मिलते ही खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची और विस्तृत निरीक्षण कर प्रकरण पंजीबद्ध किया। मौके पर अवैध उत्खनन के स्पष्ट प्रमाण मिलने के बाद नियमानुसार जुर्माना लगाया गया।

 

*नियम 2022 के तहत कार्रवाई*

यह कार्रवाई मध्यप्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियम 2022 के तहत की गई है। खनिज विभाग ने अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ ही अवैध उत्खनन में प्रयुक्त सामग्री और उपकरण जब्त कर लिए हैं। इनकी वसूली और कानूनी प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।

 

*प्रशासन का सख्त रुख*

कलेक्टर नेहा मीणा ने कहा कि जिले में अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने खनिज विभाग को निर्देश दिए हैं कि नियमित निरीक्षण कर ऐसे मामलों को रोका जाए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।

 

*लगातार मिल रही शिकायतें*

झाबुआ और आसपास के इलाकों में मुरूम और अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन की शिकायतें लंबे समय से मिलती रही हैं। प्रशासन की हालिया कार्रवाई से खनिज माफियाओं पर नकेल कसने का संदेश गया है।

*आगे की कार्यवाही*

खनिज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जुर्माना वसूली की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाएगी। यदि निर्धारित समय में अर्थदण्ड राशि जमा नहीं की जाती है तो नियमानुसार राजस्व वसूली की कार्रवाई भी की जाएगी।