मिलावटी दूध बेचने वाले जीतेश बम्बोरी को छः माह के सश्रम कारावास की सजा

1037

रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट

रतलाम. मिलावटी दूध बेचने के आरोपी जीतेश बम्बोरी को न्यायालय ने छः माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक मोदी ने अभियुक्त जितेश बम्बोरी पिता तेजमल बम्बोरी निवासी बाजना बस स्टेण्ड को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7(1) सहपठित धारा 16(1) में छः माह का सश्रम कारावास व 1 हजार का जुर्माना भी लगाया।

ratlam 01 01

मामले की पैरवी करने वाले एडीपीओ सुशील शर्मा ने बताया कि 16.सितम्बर.2009 को खाद्य निरीक्षक पंकज कुमार अंचल दल के साथ मुख्य डाकघर के पास रतलाम स्थित हरिओम डेयरी पहुंचे। जहां आरोपी जितेश बम्बोरी पिता तेजमल बम्बोरी ने अपनी मोटरसाइकिल पर 40-40 लीटर दूध दो अलग-अलग टंकियों मे भरकर लटका रखे थे।

मिलावटी दूध की शंका होने पर दूध का सेम्पल लिया और जांच के लिए लोक विश्लेषक, राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया, लोक विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में दूध का सेम्पल अपमिश्रित पाएं जाने पर आरोपी जितेश बम्बोरी के विरूद्ध खाद्य निरीक्षक द्वारा परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया था।

9ca198c0 05ab 4579 ace6 2dd052d70063
Bhil Academy High Secondary School