Job For Transgender : सरकारी नौकरियों में अब ट्रांसजेंडर्स को भी जगह!
Bhopal : मध्य प्रदेश सरकार ने अब सीधी भर्तियों में उभयलिंगी (Transgender) को भी शामिल किए जाने का फैसला किया है। इस फैसला लिंग अधिकारों का संरक्षण नियम 2021 के तहत किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश में उभयलिंगी व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण नियम 2021 के नियम 12 के तहत रोजगार में समान अवसर के उपनियम (1) के प्रकाश में राज्य शासन की सीधी भर्तियों में उभयलिंगी को भी अवसर प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है।
राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि राज्य शासन के दस्तावेजों में जहां भी लिंग का उपयोग किया जाना है अथवा किसी व्यक्ति के लिंग संबंधी जानकारी प्राप्त की जाना है, वहां पुरुष / महिला और उभयलिंगी शब्द का उपयोग किया जाना है।
केंद्र ने पहले ही इस बारे में आदेश जारी किए
केंद्र सरकार ने अपने सभी विभागों को 21 अप्रैल 2020 को ही निर्देश दिया कि वे सिविल सेवा और अन्य पदों के लिए आवेदन पत्र में ‘उभयलिंगी’ (ट्रांसजेंडर) के लिए तृतीय लिंग की अलग श्रेणी बनाएं। कार्मिक मंत्रालय ने यह निर्देश दिसंबर 2019 में अधिसूचित उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) कानून के आधार पर दिया था। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार के अधीन विभिन्न पदों की भर्ती के लिए तीसरे लिंग/ अन्य श्रेणी को शामिल करने का मामला सरकार के समक्ष कुछ समय से विचाराधीन था।
कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक इस विषय पर मौजूद कानून और कानूनी राय के आधार पर 5 फरवरी 2020 को सिविल सेवा परीक्षा नियमावली, 2020 को अधिसूचित किया गया। जिसमें ‘उभयलिंगी’ को उस परीक्षा के लिए लिंग की अलग श्रेणी के तौर पर रखा गया है। इस संबंध में केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों को आदेश जारी किए थे।